ETV Bharat / state

श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट मामला: दो आतंकी दोषी करार, कोर्ट 2 जनवरी को सुनाएगी सजा

जौनपुर की अदालत ने श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के दो आतंकवादियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट दो जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.

ि्
ि्
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 8:00 PM IST

Updated : Dec 22, 2023, 8:22 PM IST

जौनपुर की अदालत ने श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के दो आरोपियों को दोषी पाया है


जौनपुर: कोर्ट ने 28 जुलाई 2005 में सिंगरामऊ के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के आरोपी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया है. दिवानी कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में दोनों आरोपियों को आगामी 2 जनवरी 2024 को सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि करीब 18 साल बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट के दोनों आरोपियों को शुक्रवार को जौनपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला कारागार जौनपुर से पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इससे पहले साल 2016 में दोनों आरोपियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को हैदराबाद जेल से जौनपुर कोर्ट ने तलब किया गया था. इसके बाद से दोनों जौनपुर कारागार में बंद हैं.

दो आतंकियों को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा

बता दें कि कि श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट में सामने आया है कि बांग्लादेश के नागरिक आलमगीर उर्फ रोनी ने ट्रेन की बोगी में बम रखा था. वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य ओबेदुर्रहमान ने बम बनाया था. कोर्ट ने इन दोनों आतंकियों को 31 अगस्त 2016 को फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पर 10 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि दोनों ने हाईकोर्ट में अपील डाल रखी है.

28 जुलाई 2005 को हुआ था ब्लास्ट, 14 लोगों की गई थी जान

28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बम ब्लास्ट हुआ था. ट्रेन पटना से दिल्ली जा रही थी. विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी. जिसमे 2 यात्री जौनपुर के रहने वाले थे. घटना में 62 लोग घायल हुए थे. ट्रेन के गार्ड जफर अली की तहरीर पर जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ था.आतंकियों ने ट्रेन की जनरल बोगी में अटैची में बम रखा था.दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों के अनुसार इस बम ब्लास्ट की साजिश जुलाई 2005 में रची गई थी. इस मामले में अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्या ने बताया कि 2 जनवरी 2024 को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें : यूपी के पूर्व मंत्री राकेशधर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की कैद, 10 लाख रुपये का जुर्माना

यह भी पढ़ें : आजम परिवार की सजा के खिलाफ दायर अपील पर बहस पूरी, 23 को आएगा फैसला

जौनपुर की अदालत ने श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के दो आरोपियों को दोषी पाया है


जौनपुर: कोर्ट ने 28 जुलाई 2005 में सिंगरामऊ के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड के आरोपी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफीकुल विश्वास को दोषी करार दिया है. दिवानी कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में दोनों आरोपियों को आगामी 2 जनवरी 2024 को सजा सुनाई जाएगी.

बता दें कि करीब 18 साल बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट के दोनों आरोपियों को शुक्रवार को जौनपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला कारागार जौनपुर से पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. इससे पहले साल 2016 में दोनों आरोपियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को हैदराबाद जेल से जौनपुर कोर्ट ने तलब किया गया था. इसके बाद से दोनों जौनपुर कारागार में बंद हैं.

दो आतंकियों को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा

बता दें कि कि श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट में सामने आया है कि बांग्लादेश के नागरिक आलमगीर उर्फ रोनी ने ट्रेन की बोगी में बम रखा था. वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य ओबेदुर्रहमान ने बम बनाया था. कोर्ट ने इन दोनों आतंकियों को 31 अगस्त 2016 को फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पर 10 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि दोनों ने हाईकोर्ट में अपील डाल रखी है.

28 जुलाई 2005 को हुआ था ब्लास्ट, 14 लोगों की गई थी जान

28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ रेलवे स्टेशन के हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस की जनरल बोगी में बम ब्लास्ट हुआ था. ट्रेन पटना से दिल्ली जा रही थी. विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी. जिसमे 2 यात्री जौनपुर के रहने वाले थे. घटना में 62 लोग घायल हुए थे. ट्रेन के गार्ड जफर अली की तहरीर पर जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ था.आतंकियों ने ट्रेन की जनरल बोगी में अटैची में बम रखा था.दिल्ली की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकियों के अनुसार इस बम ब्लास्ट की साजिश जुलाई 2005 में रची गई थी. इस मामले में अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्या ने बताया कि 2 जनवरी 2024 को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.

यह भी पढ़ें : यूपी के पूर्व मंत्री राकेशधर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की कैद, 10 लाख रुपये का जुर्माना

यह भी पढ़ें : आजम परिवार की सजा के खिलाफ दायर अपील पर बहस पूरी, 23 को आएगा फैसला

Last Updated : Dec 22, 2023, 8:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.