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हत्या के मामले में तीन को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - hindi crime news

कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में पांच साल पहले घर के बाहर पिता के साथ सो रहे एक युवक की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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जिला सत्र न्यायालय
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Published : Feb 25, 2022, 11:03 PM IST

जालौन: कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में पांच साल पहले घर के बाहर पिता के साथ सो रहे एक युवक की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि 10 मई 2017 को कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में रात 1 बजे खेमचंद्र पाल उर्फ टुटटी की अरविंद पुत्र श्रीपाल, वरदानी पुत्र बैजू पाल निवासी चतेला थाना और दीपू पुत्र रामनाथ निवासी शहादत रोगी थाना ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. खेमचंद्र घर के बाहर अपने पिता के साथ चारपाई पर सो रहा था. गोली की आवाज सुनकर मृतक के पिता बाबूलाल पाल जाग गये, जहां तीनों आरोपियों को बाइक से भागते देखकर इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी थी.

यह भी पढ़ें: आगरा मणप्पुरम डकैती कांड: एक लाख का इनामी कोलकाता में गिरफ्तार, मोस्टवांटेड की मां और भाई भी पकड़ा गया


तीनों युवकों के खिलाफ कदौरा थाने में मृतक के पिता ने मुकदमा लिखाया था. पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले का ट्रायल शुरू होने के बाद सबूत बउआ उर्फ अरविंद, वरदानी और दीपू के खिलाफ पाए गये. मामले में आज सुनवाई करते हुये अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश चंद्र ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेकर उन्हें जिला कारागार उरई भेज दिया गया है.

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जालौन: कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में पांच साल पहले घर के बाहर पिता के साथ सो रहे एक युवक की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि 10 मई 2017 को कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में रात 1 बजे खेमचंद्र पाल उर्फ टुटटी की अरविंद पुत्र श्रीपाल, वरदानी पुत्र बैजू पाल निवासी चतेला थाना और दीपू पुत्र रामनाथ निवासी शहादत रोगी थाना ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. खेमचंद्र घर के बाहर अपने पिता के साथ चारपाई पर सो रहा था. गोली की आवाज सुनकर मृतक के पिता बाबूलाल पाल जाग गये, जहां तीनों आरोपियों को बाइक से भागते देखकर इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी थी.

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तीनों युवकों के खिलाफ कदौरा थाने में मृतक के पिता ने मुकदमा लिखाया था. पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले का ट्रायल शुरू होने के बाद सबूत बउआ उर्फ अरविंद, वरदानी और दीपू के खिलाफ पाए गये. मामले में आज सुनवाई करते हुये अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश चंद्र ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेकर उन्हें जिला कारागार उरई भेज दिया गया है.

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