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जालौन: पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्लास्टिक प्रयोग पूर्ण रूप से है प्रतिबंधित- एडीएम - plastic use completely banned

यूपी के जालौन में अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए.

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प्लास्टिक प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
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Published : Feb 29, 2020, 6:41 AM IST

Updated : Feb 29, 2020, 7:10 AM IST

जालौन: जनपद में अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के प्रयोग पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए.

प्लास्टिक का प्रयोग करने पर लाखों का जुर्माना

प्लास्टिक प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि प्लास्टिक के गिलास, पत्तलों और पॉलिथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद गेस्टहाउस और अन्य स्थानों में इनका प्रयोग देखने में आ रहा है. ऐसे लोगों पर एक लाख रुपए अर्थदंड का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

प्लास्टिक प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. प्लास्टिक के खिलाफ संचालित किए जाने वाले अभियान को जारी रखें और लगातार इस पर निगरानी बनाए रखें. जिले में प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही प्लांट लगाकर वेस्ट मैनेजमेंट के तहत काम किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट फर्म का पूर्ण रूप से भागीदारी होगी. इसके साथ ही गेस्ट हाउसों और शादी विवाह में प्लास्टिक के प्रयोग पर निगाहें बनाए रखें और लगातार अभियान के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: शर्मनाक : UP के इंटर कॉलेज में तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा, कांग्रेस का विरोध

जालौन: जनपद में अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के प्रयोग पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए.

प्लास्टिक का प्रयोग करने पर लाखों का जुर्माना

प्लास्टिक प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि प्लास्टिक के गिलास, पत्तलों और पॉलिथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद गेस्टहाउस और अन्य स्थानों में इनका प्रयोग देखने में आ रहा है. ऐसे लोगों पर एक लाख रुपए अर्थदंड का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.

प्लास्टिक प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी नगर पालिकाओं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. प्लास्टिक के खिलाफ संचालित किए जाने वाले अभियान को जारी रखें और लगातार इस पर निगरानी बनाए रखें. जिले में प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही प्लांट लगाकर वेस्ट मैनेजमेंट के तहत काम किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट फर्म का पूर्ण रूप से भागीदारी होगी. इसके साथ ही गेस्ट हाउसों और शादी विवाह में प्लास्टिक के प्रयोग पर निगाहें बनाए रखें और लगातार अभियान के तहत प्लास्टिक के इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

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Last Updated : Feb 29, 2020, 7:10 AM IST
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