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किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की जेल, नौ साल बाद आया कोर्ट का फैसला

हमीरपुर में किशोरी से दुष्कर्म (Rape of teenage girl in Hamirpur ) मामले में 9 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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किशोरी से दुष्कर्म
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 6, 2023, 10:24 PM IST

Updated : Oct 6, 2023, 10:41 PM IST

हमीरपुर: जिले के कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ फसल काटने जाते समय दो लोगों ने दुष्कर्म किया था. किशोरी के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने एक आरोपीत को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

किशोरी के पिता ने कुरारा थाने में 15 अक्टूबर 2015 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से सुबह 9 बजे रानीगंज हार में तिल की फसल काटने जा रही थी. जैसे ही वह सहकारी समिति के पास खलारी नाला के पास पहुंची तो मुंह ढंके दो लोगों ने उसे नाले में खींच लिया. वहां उसके साथ रेप किया. विरोध करने पर हंसिया से हमला कर उसे घायल कर दिया. इससे किशोरी मौके पर बेहोश हो गई थी. पीछे से खेत जा रहे पिता ने बेटी को बेहोशी की हालत में पड़े देखा. इसके बाद पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचा और अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी. बाद में किशोरी ने दुष्कर्म करने वालों में एक की पहचान मनोज पुत्र रामसजीवन कोरी निवासी बेरी के रूप में की. जबकि, दूसरे आरोपी की पहचान नहीं हो पाई.

इसे भी पढ़े-60 साल के बुजुर्ग पर लगा था मासूम से रेप के प्रयास का आरोप, पेड़ से लटकी मिली लाश

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने आरोपी मनोज को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास और 27 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया.

यह भी पढ़े-Gang Rape in Ballia: 17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप, गांव के दो लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज

हमीरपुर: जिले के कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी के साथ फसल काटने जाते समय दो लोगों ने दुष्कर्म किया था. किशोरी के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने एक आरोपीत को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

किशोरी के पिता ने कुरारा थाने में 15 अक्टूबर 2015 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से सुबह 9 बजे रानीगंज हार में तिल की फसल काटने जा रही थी. जैसे ही वह सहकारी समिति के पास खलारी नाला के पास पहुंची तो मुंह ढंके दो लोगों ने उसे नाले में खींच लिया. वहां उसके साथ रेप किया. विरोध करने पर हंसिया से हमला कर उसे घायल कर दिया. इससे किशोरी मौके पर बेहोश हो गई थी. पीछे से खेत जा रहे पिता ने बेटी को बेहोशी की हालत में पड़े देखा. इसके बाद पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचा और अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी. बाद में किशोरी ने दुष्कर्म करने वालों में एक की पहचान मनोज पुत्र रामसजीवन कोरी निवासी बेरी के रूप में की. जबकि, दूसरे आरोपी की पहचान नहीं हो पाई.

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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने आरोपी मनोज को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए बीस वर्ष का कठोर कारावास और 27 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया.

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Last Updated : Oct 6, 2023, 10:41 PM IST
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