गोरखपुर: प्रदेश सरकार के कंटेंटमेंट जोन के बाहर के धर्म स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को सोमवार से खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है. हालांकि स्थानीय प्रशासन को विशेष परिस्थितियों में अपने स्तर से फैसले लेने की भी छूट है. इसी क्रम में रविवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में मंडलायुक्त जयंत नारलीकर की अध्यक्षता में सभी धर्मगुरुओं, समाजसेवियों, आला अधिकारियों और विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया.
बैठक के दौरान ने कहा गया कि संक्रमण से बचने के संबंध में समुचित सुरक्षा उपाय करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा. वहीं बिना मास्क लगाए किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इन तमाम निर्देशों के संबंध में जिले के उच्च अधिकारियों ने अवगत कराया.
बैठक के माध्यम से आला अधिकारियों ने बताया कि 8 जून सोमवार से धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए खोले जाएंगे. धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे. धार्मिक स्थलों पर प्रवेश के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अति आवश्यक होगा.
वहीं धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स शॉपिंग मॉल, होटल आदि जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए समुचित व्यवस्था के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अति आवश्यक होगा. ऐसा न करते पाए जाने पर प्रतिष्ठानों के साथ संचालकों पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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