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Usri Chatti Case में नया मोड़, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनोज राय की हत्या का मुकदमा दर्ज - Ghazipur News

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ अपने ही ठेकेदार साथी मनोज राय की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मनोज के पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) को प्रार्थना पत्र दिया था.

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Published : Jan 22, 2023, 3:19 PM IST

Updated : Jan 22, 2023, 4:56 PM IST

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी देते गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह.

गाजीपुर: उसरी चट्टी कांड में एक नया मोड़ आया है. इस गोलीकांड में मारे गए मनोज राय के पिता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मनोज के पिता शैलेन्द्र कुमार राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) को प्रार्थना पत्र देकर अपने बेटे की मौत के लिए मुख्तार अंसारी को जिम्मेदार बताया है. इसके बाद शासन के आदेश पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुहम्मदाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है.

मुख्तार अंसारी पर दर्ज की गई एफआईआर की पुष्टि करते हुए मुहम्मदाबाद कोतवाल अशोक मिश्र ने बताया कि मनोज राय के पिता ने बेटे की मौत के लिए मुख्तार अंसारी को जिम्मेदार बताया है. ऐसे में मुख्तार अंसारी के साथ कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज की गई है. पिता शैलेन्द्र कुमार राय के अनुसार मनोज राय मुख्तार अंसारी के साथ संयुक्त रूप से ठेकेदारी का काम करता था. बाद में उसने अलग काम करने की मंशा जाहिर की थी. जिसके तहत मनोज राय ने कुछ ठेके के टेंडर मुख्तार अंसारी से अलग होकर डाल दिए थे. इसको लेकर दोनों के बीच ठेकेदारी को लेकर के विवाद हुआ. बाद में ठेकेदारी के कामों को लेकर समझौता भी हुआ.

शैलेंद्र राय के अनुसार 13 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने अन्य चार साथियों के साथ मनोज को घर से लेकर के आए और हत्या कर दी. बाद में सुनियोजित ढंग से मनोज राय की हत्या को उसरी चट्टी गोली कांड से जोड़ दिया गया. शैलेंद्र राय ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मनोज राय का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया था. बाद में उन्हें फोटो दिखाकर उनके बेटे की शिनाख्त करने को कहा गया था.

15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी गोलीकांड में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था. इसमें वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी की ओर से बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह एवं अन्य को नामजद कराया गया था. गोलीकांड का मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस के लोअर कोर्ट में विचरण पर स्टे लगा दिया था.

यह भी पढ़ेंः कुशीनगर के सीएचसी में नवजात का शव कुत्तों ने नोंचा, तीन महीने में दूसरी बार घटना

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी देते गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह.

गाजीपुर: उसरी चट्टी कांड में एक नया मोड़ आया है. इस गोलीकांड में मारे गए मनोज राय के पिता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मनोज के पिता शैलेन्द्र कुमार राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) को प्रार्थना पत्र देकर अपने बेटे की मौत के लिए मुख्तार अंसारी को जिम्मेदार बताया है. इसके बाद शासन के आदेश पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुहम्मदाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है.

मुख्तार अंसारी पर दर्ज की गई एफआईआर की पुष्टि करते हुए मुहम्मदाबाद कोतवाल अशोक मिश्र ने बताया कि मनोज राय के पिता ने बेटे की मौत के लिए मुख्तार अंसारी को जिम्मेदार बताया है. ऐसे में मुख्तार अंसारी के साथ कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज की गई है. पिता शैलेन्द्र कुमार राय के अनुसार मनोज राय मुख्तार अंसारी के साथ संयुक्त रूप से ठेकेदारी का काम करता था. बाद में उसने अलग काम करने की मंशा जाहिर की थी. जिसके तहत मनोज राय ने कुछ ठेके के टेंडर मुख्तार अंसारी से अलग होकर डाल दिए थे. इसको लेकर दोनों के बीच ठेकेदारी को लेकर के विवाद हुआ. बाद में ठेकेदारी के कामों को लेकर समझौता भी हुआ.

शैलेंद्र राय के अनुसार 13 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने अन्य चार साथियों के साथ मनोज को घर से लेकर के आए और हत्या कर दी. बाद में सुनियोजित ढंग से मनोज राय की हत्या को उसरी चट्टी गोली कांड से जोड़ दिया गया. शैलेंद्र राय ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मनोज राय का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया था. बाद में उन्हें फोटो दिखाकर उनके बेटे की शिनाख्त करने को कहा गया था.

15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी गोलीकांड में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ था. इसमें वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी की ओर से बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह एवं अन्य को नामजद कराया गया था. गोलीकांड का मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस के लोअर कोर्ट में विचरण पर स्टे लगा दिया था.

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Last Updated : Jan 22, 2023, 4:56 PM IST
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