गाजीपुर : एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव दोष मुक्त किया है. एमपी एमएलए कोर्ट से दोष मुक्त होने पर शुक्रवार को सपा के जिला कार्यालय समता भवन पर जिलाध्यक्ष समेत मौजूद कार्यकर्ताओं ने विधायक का मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाईं.
अचार संहिता उल्लंघन में हुई थी सजा : इस दौरान दोष मुक्त होने के बाद जंगीपुर से सपा विधायक डॉ. बीरेंद्र यादव ने कहा कि अचार संहिता उल्लंघन मामले में सीजेएम कोर्ट से सजा हुई थी. मामले में उन्होंने सजा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की थी. कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा था और आज दोष मुक्त हो गए हैं.
सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी 15 दिन की सजा : बता दें कि 5 जून को सीजेएम कोर्ट ने सपा विधायक को 15 दिन की सजा सुनाई थी. सपा विधायक के वकील राजीव मोहन ने बताया कि आचार संहिता मामले में विधायक वीरेंद्र यादव को सीजेएम कोर्ट से सजा मिली थी. जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की गई थी. शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया है. विधायक वीरेंद्र यादव के पिता और तत्कालीन मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद 2017 में उपचुनाव हुआ था. जिसमें वीरेंद्र की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थीं. उनके चुनाव प्रचार के दौरान वीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.
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