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गाजीपुर में अब बिना पर्ची की नहीं मिलेगी दवा, नोट किया जाएगा नाम और पता

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मेडिकल स्टोर पर पर्ची लेकर आने वाले को ही दवा उपलब्ध कराई जाए.

गाजीपुर में बिना पर्ची के नहीं दी जाएगी दवा
गाजीपुर में बिना पर्ची के नहीं दी जाएगी दवा
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Published : Apr 18, 2020, 4:16 PM IST

गाजीपुर: कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में मकड़े के जाल सा फैलता जा रहा है. वहीं जिला प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को लेकर सख्त हो गया है. प्रशासन कोरोना संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. जिला प्रशासन ने सभी प्राइवेट मेडिकल स्टोर संचालकों, पैथोलाजी संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी मरीज या व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ही उसे दवा दी जाए.
बिना पर्ची के नहीं दी जाएगा दवा
जिले में अब खांसी, बुखार और गले में रोग के लक्षण की दवा बिना पर्ची के लेने पर नाम पता और मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है. इससे उस व्यक्ति के कोरोना संदिग्ध होने पर तत्काल चिन्हित किया जा सके.
मेडिकल स्टोर संचालक राशिद राना ने बताया कि जो व्यक्ति पर्ची लेकर आता है उसे दवा दिया जाता है. यदि कोई व्यक्ति बीमार या कोरोना संदिग्ध लगता है तो नाम पता और मोबाइल नंबर नोट कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है.

मेडिकल स्टोर संचालकों और पैथोलॉजी संचालकों को एडवाइजरी जारी की गयी है. यदि सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार की दवा लेने कोई ग्राहक आता है तो उस ग्राहक का डिटेल नोट कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाए. इससे कोई कोरोना संदिग्ध लगे तो तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके.

-डॉ. उमेश, एसीएमओ

गाजीपुर: कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में मकड़े के जाल सा फैलता जा रहा है. वहीं जिला प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को लेकर सख्त हो गया है. प्रशासन कोरोना संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. जिला प्रशासन ने सभी प्राइवेट मेडिकल स्टोर संचालकों, पैथोलाजी संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी मरीज या व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ही उसे दवा दी जाए.
बिना पर्ची के नहीं दी जाएगा दवा
जिले में अब खांसी, बुखार और गले में रोग के लक्षण की दवा बिना पर्ची के लेने पर नाम पता और मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है. इससे उस व्यक्ति के कोरोना संदिग्ध होने पर तत्काल चिन्हित किया जा सके.
मेडिकल स्टोर संचालक राशिद राना ने बताया कि जो व्यक्ति पर्ची लेकर आता है उसे दवा दिया जाता है. यदि कोई व्यक्ति बीमार या कोरोना संदिग्ध लगता है तो नाम पता और मोबाइल नंबर नोट कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है.

मेडिकल स्टोर संचालकों और पैथोलॉजी संचालकों को एडवाइजरी जारी की गयी है. यदि सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार की दवा लेने कोई ग्राहक आता है तो उस ग्राहक का डिटेल नोट कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाए. इससे कोई कोरोना संदिग्ध लगे तो तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके.

-डॉ. उमेश, एसीएमओ

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