गाजीपुर: गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपीएमएलए कोर्ट/गैंगस्टर कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मऊ के पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के मामले में आज फैसले की तिथि निर्धारित थी, लेकिन आज फैसला टल गया. इस मामले में एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी के ऊपर 1996 का एक मुकदमा पंजीकृत था, उसमें 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के तबादला हो जाने से आज की कार्रवाई नहीं हो सकी, अगली तिथि 2 दिसंबर नियत की गई है. इसकी पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने की.
इसी मुकदमे में वाराणसी का चर्चित अवधेश राय हत्याकांड की भी सुनवाई चल रही है. इन्हीं मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा है. इसमें गवाहों के बयान गुजर चुके हैं. मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें हम लोगों को सुना नहीं गया है और फैसले की तारीख पड़ गई. जबकि नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार पक्ष के लोग मौका मांग कर कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने पिछली तारीख पर 25 तारीख फैसले की तारीख लगाई और कहा था कि आप अपनी बहस उससे पूर्व पूरी कर लें, लेकिन ऐन वक्त पर जज साहब का तबादला महराजगंज फैमिली कोर्ट के जिला जज पद पर हो गया है. अब नए जज की नियुक्ति के बाद ही फैसला आएगा.
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