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गैंगेस्टर व तस्कर सरफराज की ढाई करोड़ की संपत्ति कुर्क - ghazipur police

गाजीपुर में गैंगस्टर व तस्कर सरफराज की ढाई करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी है.चलिए जानते हैं इस बारे में.

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गैंगेस्टर व हेरोइन तस्कर सरफराज की ढाई करोड़ की संम्पत्ति कुर्क
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Published : Apr 2, 2023, 6:26 PM IST

गाजीपुरः जिले में गैंगेस्टर व हेरोइन तस्कर सरफराज की ढाई करोड़ की संम्पत्ति कुर्क कर दी गई है. रविवार को जिलाधिकारी गाज़ीपुर के आदेश पर हेरोइन तस्कर और गैंगेस्टर की ढाई करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर दी. इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से डुगडुगी पिटवाई गई. इस मौके पर सीओ सिटी गौरव कुमार और नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहा. इस कार्रवाई की पुष्टि सीओ सिटी गौरव कुमार ने की है.

सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बहुपुरा में तस्कर सरफराज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था. इस मुकदमे में डीएम के आदेश पर धारा 14 (1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया गया था. इसी आदेश के अनुपालन के लिए रविवार को कुर्की की कार्रवाई की गई.

उन्होंने बताया कि नुरूद्दीनपुरा निवासी सरफराज पुत्र मोहम्मद शमीम द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर सदर कोतवाली इलाके के बहूपुरा मोहल्ले में करोड़ों की संपत्ति बनाई गई थी. इसकी बाजार में कीमत ढाई करोड़ रुपए है. जिला प्रशासन की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक सरफराज गैंगस्टर हैं. उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. इसी के मद्देनजर पुलिस उसकी अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर रही है. गैंगस्टर की ढाई करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है.

ये भी पढ़ेंः प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद सुलतानपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 40 पर मुकदमा, 30 मार्च को हुई थी घटना

गाजीपुरः जिले में गैंगेस्टर व हेरोइन तस्कर सरफराज की ढाई करोड़ की संम्पत्ति कुर्क कर दी गई है. रविवार को जिलाधिकारी गाज़ीपुर के आदेश पर हेरोइन तस्कर और गैंगेस्टर की ढाई करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर दी. इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से डुगडुगी पिटवाई गई. इस मौके पर सीओ सिटी गौरव कुमार और नगरपालिका ईओ लालचंद सरोज के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहा. इस कार्रवाई की पुष्टि सीओ सिटी गौरव कुमार ने की है.

सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बहुपुरा में तस्कर सरफराज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था. इस मुकदमे में डीएम के आदेश पर धारा 14 (1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया गया था. इसी आदेश के अनुपालन के लिए रविवार को कुर्की की कार्रवाई की गई.

उन्होंने बताया कि नुरूद्दीनपुरा निवासी सरफराज पुत्र मोहम्मद शमीम द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर सदर कोतवाली इलाके के बहूपुरा मोहल्ले में करोड़ों की संपत्ति बनाई गई थी. इसकी बाजार में कीमत ढाई करोड़ रुपए है. जिला प्रशासन की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक सरफराज गैंगस्टर हैं. उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. इसी के मद्देनजर पुलिस उसकी अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर रही है. गैंगस्टर की ढाई करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है.

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