गाजीपुरः गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रहे गैंगस्टर के मामले में बुधवार को आने वाला फैसला टल गया. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा मामले में लिखित बस के लिए अवसर की मांग की, जिसको देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 27 अप्रैल को निर्धारित की है. इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने दी है. मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा 2009 में हत्या का प्रयास और 2010 में कपिलदेव सिंह हत्या मामले को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था.
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि 2009 में मुहम्मदाबाद थाना में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे, बल्कि विवेचना के दौरान 120B में उनका नाम जोड़ा गया था. मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और इस केस में बरी हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि एक और मामला हत्या का था, जिसमें करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2010 में हुई थी. उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे पर उनपर फर्जी तरीके से 120B के तहत इसमें भी मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में भी कोर्ट द्वारा बरी हो चुके हैं.
उन्होंने बताया कि 302 के मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं और 307 के मामले में भी मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है. इन दोनों मामले को जोड़ कर गैंग चार्ट बनाया गया था, जिसमें बहस पूरी हो चुकी है आज फैसला आने वाला था, लेकिन शासकीय अधिवक्ता द्वारा बहस पूरी होने के बाद लिखित बहस दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय की मांग की अपील की है. उनकी अपील को स्वीकार करते हुए 27 अप्रैल की तारीख दी गयी है. अब इस गैंगेस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी पर 27 अप्रैल को फैसला आएगा.