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हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को मिली जमानत, सजा पर रोक से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गैंगेस्टर मामले में पूर्व सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी (former MP Afzal Ansari) को जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने गाजीपुर एमपपी एमएलए कोर्ट (Ghazipur MP MLA Court)की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

Afzal Ansari got bail
Afzal Ansari got bail
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Published : Jul 24, 2023, 7:20 PM IST

Updated : Jul 24, 2023, 8:41 PM IST

प्रयागराज/गाजीपुरः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली चार वर्ष कैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर करते हुए इस मामले में उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करने का आदेश अफजाल अंसारी बीमारी व अन्य आधार पर दिया है. साथ ही अपील की सुनवाई के दौरान सजा को निलंबित रखने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

बता दें कि गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने अफजाल अंसारी को गत 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी. इस सजा के कारण अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई. अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ दाखिल अपील में लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. अर्जी में अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद गत 12 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था.

इसे भी पढ़ें-डीएम के आदेश के बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त

गौरतलब है कि वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था. हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं.

इसे भी पढ़ें-अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई थी चार साल कैद

प्रयागराज/गाजीपुरः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली चार वर्ष कैद की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर करते हुए इस मामले में उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करने का आदेश अफजाल अंसारी बीमारी व अन्य आधार पर दिया है. साथ ही अपील की सुनवाई के दौरान सजा को निलंबित रखने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

बता दें कि गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने अफजाल अंसारी को गत 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी. इस सजा के कारण अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई. अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ दाखिल अपील में लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. अर्जी में अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद गत 12 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था.

इसे भी पढ़ें-डीएम के आदेश के बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त

गौरतलब है कि वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था. हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं.

इसे भी पढ़ें-अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई थी चार साल कैद

Last Updated : Jul 24, 2023, 8:41 PM IST
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