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वाटर सप्लाई करने वाले युवक ने किया था दलित युवती के साथ रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा - इफराक अहमद की अदालत

फिरोजाबाद में दलित युवती के साथ दुष्कर्म (young man raped Dalit girl) करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने (court sentenced culprit to life imprisonment) उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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दलित युवती के साथ दुष्कर्म
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 6, 2023, 10:30 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की विशेष एससी, एसटी अदालत ने दलित युवती से 5 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी पीड़िता के घर पर आर ओ वाटर की सप्लाई करता था. एक दिन मौका पाकर रेप किया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के घर प्रेमवीर यादव निवासी आकलाबाद हसनपुरा आरओकी बोतल सप्लाई करता था. घर का मुखिया पारिजनों के साथ 18 सितंबर 2018 को कहीं गया था. जबकि उसकी 18 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी. इस दौरान प्रेमवीर यादव घर आया.

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वह अपनी भाभी से मिलाने के बहाने युवती को अपने साथ ले गया. इसके बाद गांव हलपुरा स्थित एक नल कूप पर ले जाकर युवती के साथ रेप किया. बाद में उसे बाइक पर बिठाकर उसके घर के पीछे वाली गली में छोड़कर चला गया. युवती ने घर आकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर प्रेमवीर यादव के खिलाफ दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य भी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने प्रेमवीर यादव को दुष्कर्म का दोषी माना है. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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फिरोजाबाद: जनपद की विशेष एससी, एसटी अदालत ने दलित युवती से 5 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी पीड़िता के घर पर आर ओ वाटर की सप्लाई करता था. एक दिन मौका पाकर रेप किया था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के घर प्रेमवीर यादव निवासी आकलाबाद हसनपुरा आरओकी बोतल सप्लाई करता था. घर का मुखिया पारिजनों के साथ 18 सितंबर 2018 को कहीं गया था. जबकि उसकी 18 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी. इस दौरान प्रेमवीर यादव घर आया.

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वह अपनी भाभी से मिलाने के बहाने युवती को अपने साथ ले गया. इसके बाद गांव हलपुरा स्थित एक नल कूप पर ले जाकर युवती के साथ रेप किया. बाद में उसे बाइक पर बिठाकर उसके घर के पीछे वाली गली में छोड़कर चला गया. युवती ने घर आकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया. इसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर प्रेमवीर यादव के खिलाफ दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य भी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने प्रेमवीर यादव को दुष्कर्म का दोषी माना है. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड ना देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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