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गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को सात साल की कैद, जानिये पूरा मामला

फिरोजबाद में अदालत ने 5 साल पहले के मामले में तीन सगे भाइयों को अर्थदंड सहित सात साल की सजा सुनाई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

तीन भाइयों को सात साल की कैद
तीन भाइयों को सात साल की कैद
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Published : Apr 19, 2022, 8:20 PM IST

फिरोजाबाद: जनपद की अदालत ने 5 साल पुराने मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी सगे तीन भाइयों को सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पूरा घटनाक्रम थाना दक्षिण से जुड़ा है. यहां के भीम नगर गली नंबर 4 निवासी जितेंद्र ने 21 मार्च 2017 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक इसी मोहल्ले के रहने वाले तीन सगे भाई मुकेश, बंटी और संजू पुत्रगण अर्जुन सिंह ने बादी के भाई शीलरत्न पुत्र महावीर सिंह को पैसों के लेनदेन के विवाद के बाद जमकर पीटा था.

शीलरत्न के गंभीर चोटें आईं थीं जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया और हालत बिगड़ने पर उसे आगरा रेफर किया गया था. 11 मार्च को हुई इस घटना में घायल की 21 मार्च को मौत हो गई थी. घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के यहां हुई. न्यायाधीश राम नारायण सिंह ने बहस के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना. विद्वान अधिवक्ता ने इन तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया.

यह भी पढ़ें-असम पुलिस की गोली से मेरठ के 2 बदमाश ढेर, ये था मामला

लिहाजा अदालत ने तीनों आरोपी संजू, मुकेश और बंटी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इन आरोपियों पर 10 -10 का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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फिरोजाबाद: जनपद की अदालत ने 5 साल पुराने मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी सगे तीन भाइयों को सात साल की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पूरा घटनाक्रम थाना दक्षिण से जुड़ा है. यहां के भीम नगर गली नंबर 4 निवासी जितेंद्र ने 21 मार्च 2017 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक इसी मोहल्ले के रहने वाले तीन सगे भाई मुकेश, बंटी और संजू पुत्रगण अर्जुन सिंह ने बादी के भाई शीलरत्न पुत्र महावीर सिंह को पैसों के लेनदेन के विवाद के बाद जमकर पीटा था.

शीलरत्न के गंभीर चोटें आईं थीं जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया और हालत बिगड़ने पर उसे आगरा रेफर किया गया था. 11 मार्च को हुई इस घटना में घायल की 21 मार्च को मौत हो गई थी. घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की और साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के यहां हुई. न्यायाधीश राम नारायण सिंह ने बहस के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना. विद्वान अधिवक्ता ने इन तीनों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया.

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लिहाजा अदालत ने तीनों आरोपी संजू, मुकेश और बंटी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इन आरोपियों पर 10 -10 का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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