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8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद जिले में 2019 में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी.

पुलिस की गिरफ्त आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त आरोपी.
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Published : Dec 1, 2020, 4:55 PM IST

फिरोजाबादः जनपद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को भी नष्ट कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा.

सिरसागंज थाना क्षेत्र में 17 मार्च 2019 में दुष्कर्म के बाद आठ साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी. बच्ची का शव एक खेत से क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था. इस मामले में मृतका की मां ने सिरसागंज थाने में शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह को नामजद किया था. मृतका की मां ने तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि 10 रुपये का लालच देकर बंटू बच्ची को अपने साथ ले गया था. उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी. 18 मार्च को पुलिस ने बंटू को गिरफ्तार किया था, तभी से आरोपी जेल में बंद था.

इस मामले की जांच के बाद चार्जशीट पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई. मामले में 11 गवाह भी पेश हुए और न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी शिव शंकर को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

फिरोजाबादः जनपद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने बच्ची की हत्या कर शव को भी नष्ट कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

दुष्कर्म के आरोपी को मौत की सजा.

सिरसागंज थाना क्षेत्र में 17 मार्च 2019 में दुष्कर्म के बाद आठ साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी. बच्ची का शव एक खेत से क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था. इस मामले में मृतका की मां ने सिरसागंज थाने में शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह को नामजद किया था. मृतका की मां ने तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि 10 रुपये का लालच देकर बंटू बच्ची को अपने साथ ले गया था. उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी. 18 मार्च को पुलिस ने बंटू को गिरफ्तार किया था, तभी से आरोपी जेल में बंद था.

इस मामले की जांच के बाद चार्जशीट पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई. मामले में 11 गवाह भी पेश हुए और न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी शिव शंकर को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

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