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दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद

फिरोजाबाद की कोर्ट ने दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद
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Published : Jun 9, 2022, 8:42 PM IST

फिरोजाबादः जिले की कोर्ट ने साढ़े पांच साल पहले हुई दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया. दंपत्ति पर छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव शेखुपुरा हाथवंत के अनुराग शर्मा ने 16 दिसंबर 2017 को थाना खैरगढ़ में भोला जाटव, पत्नी ज्योति एवं निर्मला देवी, रामू, श्याम सिंह, और ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इसके मुताबिक अनुराग शर्मा के ताऊ प्रभुदयाल का भोला से खेत में पशु जाने को लेकर विवाद हुआ था. प्रभुदयाल ने भोला को नसीहत दी थी कि वह अपने पशु बांधकर रखें. इसी बात पर आरोपियों ने सरियों से अनुराग के पिता शंभूदयाल, ताऊ प्रभुदयाल और भाई विकास को जमकर पीटा था. शंभूदयाल और प्रभुदयाल की मौत हो गई थी.

इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के यहां हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और साक्ष्यों को देखा. कोर्ट ने भोला व पत्नी ज्योति को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अन्य आरोपी बृजेश, रामू, निर्मला और श्याम सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

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फिरोजाबादः जिले की कोर्ट ने साढ़े पांच साल पहले हुई दो सगे भाइयों की हत्या में दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया. दंपत्ति पर छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.


अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव शेखुपुरा हाथवंत के अनुराग शर्मा ने 16 दिसंबर 2017 को थाना खैरगढ़ में भोला जाटव, पत्नी ज्योति एवं निर्मला देवी, रामू, श्याम सिंह, और ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इसके मुताबिक अनुराग शर्मा के ताऊ प्रभुदयाल का भोला से खेत में पशु जाने को लेकर विवाद हुआ था. प्रभुदयाल ने भोला को नसीहत दी थी कि वह अपने पशु बांधकर रखें. इसी बात पर आरोपियों ने सरियों से अनुराग के पिता शंभूदयाल, ताऊ प्रभुदयाल और भाई विकास को जमकर पीटा था. शंभूदयाल और प्रभुदयाल की मौत हो गई थी.

इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रशेखर द्वितीय के यहां हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और साक्ष्यों को देखा. कोर्ट ने भोला व पत्नी ज्योति को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. अन्य आरोपी बृजेश, रामू, निर्मला और श्याम सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

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