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पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद - फर्रूखाबाद जिला न्यायलय का फैसला

फर्रूखाबाद में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जिला न्यायलय ने 5 साल बाद पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 12 जून 2017 को पत्नी की लाश कमरे के तख्त पर पड़ी मिली थी, जिसके शरीर पर चोट के गंभीर चोट के निशान थे.

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फर्रुखाबाद जिला न्यायलय
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Published : Aug 6, 2022, 2:50 PM IST

Updated : Aug 6, 2022, 9:57 PM IST

फर्रुखाबादः जिले के कन्नौज थाना छिबरामऊ गांव में पत्नी की पीटकर हत्या करने के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है. शुक्रवार को जिला न्यायलय ने पत्नी के हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए गए है. जानकारी के अनुसार पति ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या की थी. इस मामले में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. शेष चार लोगों के खिलाफ विवेचना गैर जनपद को स्थानांतरित कर दी गई.

फर्रुखाबाद कन्नौज छिबरामऊ गांव शाहजहांपुर के भानु प्रताप ने 12 जून 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी बहन कृष्णा चौहान की शादी मोहम्मदाबाद के गांव नगला भवानी सिंह के शिव प्रताप बड़े लला के साथ 10 साल पहले की थी. उसके दो बच्चे हैं. बहन का पति और ससुराल के अन्य लोग आए दिन अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसका उत्पीड़न करते थे. 12 जून 2017 को सूचना मिली कि कृष्णा की मौत हो गई है. जब वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे तो शव तखत पड़ा था और शरीर पर चोटों के निशान थे.

ये भी पढ़ें- चांदी व्यापारी की पत्नी से भाजपा नेता करता था एकतरफा प्यार, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से की हत्या

इस मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. शुक्रवार को एडीजीसी शिव नरेश सिंह, अनिल कुमार बाजपेई दीपक कटियार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश विश्व चंद्र वैश्य ने अभियुक्त शिवप्रताप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना से दंडित किया है.

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फर्रुखाबादः जिले के कन्नौज थाना छिबरामऊ गांव में पत्नी की पीटकर हत्या करने के मामले में पांच साल बाद फैसला आया है. शुक्रवार को जिला न्यायलय ने पत्नी के हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया है. जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए गए है. जानकारी के अनुसार पति ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या की थी. इस मामले में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. शेष चार लोगों के खिलाफ विवेचना गैर जनपद को स्थानांतरित कर दी गई.

फर्रुखाबाद कन्नौज छिबरामऊ गांव शाहजहांपुर के भानु प्रताप ने 12 जून 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी बहन कृष्णा चौहान की शादी मोहम्मदाबाद के गांव नगला भवानी सिंह के शिव प्रताप बड़े लला के साथ 10 साल पहले की थी. उसके दो बच्चे हैं. बहन का पति और ससुराल के अन्य लोग आए दिन अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसका उत्पीड़न करते थे. 12 जून 2017 को सूचना मिली कि कृष्णा की मौत हो गई है. जब वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे तो शव तखत पड़ा था और शरीर पर चोटों के निशान थे.

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इस मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. शुक्रवार को एडीजीसी शिव नरेश सिंह, अनिल कुमार बाजपेई दीपक कटियार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश विश्व चंद्र वैश्य ने अभियुक्त शिवप्रताप को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना से दंडित किया है.

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Last Updated : Aug 6, 2022, 9:57 PM IST
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