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आठ बंदियों को जेल से मिली 60 दिन की पैरोल

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Published : May 26, 2021, 6:47 PM IST

यूपी के फर्रुखाबाद में आठ बंदियों को जेल से 60 दिन की पैरोल मिली है. बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

फतेहगढ़ जिला कारागार.
फतेहगढ़ जिला कारागार.

फर्रुखाबाद: कोरोना संक्रमण से बंदियों को बचाने के लिए जिला कारागार व सेन्ट्रल जेल से बंदियों को लगातार रिहा किया जा रहा है. बुधवार को जिला जेल से चार व सेन्ट्रल जेल से भी चार बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया. शासन स्तर पर बनी हाई पावर कमेटी के निर्देश पर, जेल में बंदियों की संख्या कम करने को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है.


बंदियों की संख्या कम करने का निर्णय

पिछले महीने कोरोना की दूसरी लहर फैलना शुरू होने पर, बंदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था. इस फैसले के तहत शासन स्तर पर बनी हाई पावर कमेटी की ओर से भेजे गए मापदंड के मुताबिक, जेल प्रशासन ने बंदियों की सूची तैयार कर कमेटी को भेजी थी. वहां से संस्तुति होने पर बुधवार को पुन: 65 वर्ष से अधिक आयु के जिला जेल से एक पुरुष व 3 महिला बंदियों की रिहाई की गई. जिला जेल के कार्यवाहक अधीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि चार बंदियों को 60 दिन की पैरोल पर रिहाई दी गयी है.

सेन्ट्रल जेल से भी चार बंदियों को मिली पैरोल

केन्द्रीय कारागार में भी बुधवार को चार बंदियों को पैरोल पर रिहाई दी गयी, जिसमें कानपुर नगर के बिधनू जामू निवासी झल्लर सिंह पुत्र छोटे सिंह, थाना कंपिल के किंदर नगला निवासी रामचन्द्र पुत्र माखन लाल, औरैया दिवियापुर शांति नगर निवासी जगदीश पुत्र होरी लाल, कानपुर देहात भोगनीपुर निवासी खुशीराम पुत्र लालता यादव को रिहा किया गया. सेन्ट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि चार बंदियों को रिहाई दी गई है.

पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री के जिले में वैक्सीनेशन में लापरवाही, ग्रामीणों को दूसरी डोज अलग-अलग कंपनियों की लगा दी

फर्रुखाबाद: कोरोना संक्रमण से बंदियों को बचाने के लिए जिला कारागार व सेन्ट्रल जेल से बंदियों को लगातार रिहा किया जा रहा है. बुधवार को जिला जेल से चार व सेन्ट्रल जेल से भी चार बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया. शासन स्तर पर बनी हाई पावर कमेटी के निर्देश पर, जेल में बंदियों की संख्या कम करने को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है.


बंदियों की संख्या कम करने का निर्णय

पिछले महीने कोरोना की दूसरी लहर फैलना शुरू होने पर, बंदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था. इस फैसले के तहत शासन स्तर पर बनी हाई पावर कमेटी की ओर से भेजे गए मापदंड के मुताबिक, जेल प्रशासन ने बंदियों की सूची तैयार कर कमेटी को भेजी थी. वहां से संस्तुति होने पर बुधवार को पुन: 65 वर्ष से अधिक आयु के जिला जेल से एक पुरुष व 3 महिला बंदियों की रिहाई की गई. जिला जेल के कार्यवाहक अधीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि चार बंदियों को 60 दिन की पैरोल पर रिहाई दी गयी है.

सेन्ट्रल जेल से भी चार बंदियों को मिली पैरोल

केन्द्रीय कारागार में भी बुधवार को चार बंदियों को पैरोल पर रिहाई दी गयी, जिसमें कानपुर नगर के बिधनू जामू निवासी झल्लर सिंह पुत्र छोटे सिंह, थाना कंपिल के किंदर नगला निवासी रामचन्द्र पुत्र माखन लाल, औरैया दिवियापुर शांति नगर निवासी जगदीश पुत्र होरी लाल, कानपुर देहात भोगनीपुर निवासी खुशीराम पुत्र लालता यादव को रिहा किया गया. सेन्ट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया कि चार बंदियों को रिहाई दी गई है.

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