एटा: जनपद के न्यायाधीश ने शुक्रवार को साल 2014 में एक पेट्रोल पंप पर नकली नोट चलाने के मामले में पकड़े गए आरोपी को 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना निधौली कला थाना क्षेत्र के बाकलपुर की है.
7 जून 2017 की थी घटना
घटना निधौली कला थाना क्षेत्र के बाकलपुर स्थित पेट्रोल पंप की है. जहां 7 जून 2014 को पेट्रोल पंप के मैनेजर ओमवीर ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया कि बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर एक युवक आया और उसने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया. पेट्रोल डलवाने के बाद युवक ने एक हजार का नोट सेल्समैन को दिया.
सेल्समैन को मिले 1 हजार के नोट पर संदेह हुआ, जिसके बाद बाइक सवार युवक से पूछताछ की तो वह भागने लगा. बताया जा रहा है कि इस दौरान पेट्रोल पंप के मैनेजर के इशारे पर काम करने वाले सेल्समैन बाइक सवार युवक को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान युवक के पास से एक-एक हजार के 9 नकली नोट मिले थे. इसके बाद युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने अपना नाम प्रवीन बताया.
जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद पचौरी के मुताबिक करीब 5 साल तक चले इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. पांच साल के बाद जनपद न्यायाधीश रेणु अग्रवाल ने शुक्रवार को आरोपी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये के आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है.