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कोचिंग संचालक ने 7 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, 21 साल की जेल - 21 साल की जेल

फर्रुखाबाद में सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट ने एक साल अतिरिक्त कैद रखने के आदेश भी दिए हैं.

सांकेतिक तस्वीर
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Published : Dec 8, 2020, 12:11 PM IST

फर्रुखाबाद : अपर सत्र न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कठोर कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीड़िता से मारपीट के मामले में उसे एक साल अतिरिक्त कैद में रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. दोषी ट्यूटर ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.

कोचिंग संचालक ने किया था 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म

27 जुलाई 2018 को कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई गई थी. तहरीर के मुताबिक विनीत दुबे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था. विनीत पर सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. शिकायत के मुताबिक ट्यूशन पढ़ाने के बाद विनीत ने बाकी बच्चों को कमरे से बाहर कर दिया और फिर इसके बाद 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की राशि

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न, मारपीट आदि धाराओं में केस दर्ज कर लिया. तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह ने 9 अगस्त 2018 को इस मामले में पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अब इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 हजार जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में दी जाए.

फर्रुखाबाद : अपर सत्र न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कठोर कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीड़िता से मारपीट के मामले में उसे एक साल अतिरिक्त कैद में रखने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. दोषी ट्यूटर ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.

कोचिंग संचालक ने किया था 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म

27 जुलाई 2018 को कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई गई थी. तहरीर के मुताबिक विनीत दुबे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था. विनीत पर सात साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. शिकायत के मुताबिक ट्यूशन पढ़ाने के बाद विनीत ने बाकी बच्चों को कमरे से बाहर कर दिया और फिर इसके बाद 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पीड़िता को मिलेगी जुर्माने की राशि

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न, मारपीट आदि धाराओं में केस दर्ज कर लिया. तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह ने 9 अगस्त 2018 को इस मामले में पॉक्सो एक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. अब इसी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 हजार जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में दी जाए.

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