इटावा: जिले में इस समय परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों के पुन: रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्ती बरत रहा है. परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों ने 2 महीने के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गाड़ी निरस्त कर दी जाएगी. इसके बाद वाहन स्वामी गाड़ी को न तो रोड पर चला सकेंगे और न ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
दो महीने में कराए 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन वरना हो जाएगी निरस्त: आरआई
यूपी के इटावा में परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों ने 2 महीने के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गाड़ी निरस्त कर दी जाएगी.
दो महीने के अंदर कराएं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
इटावा: जिले में इस समय परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों के पुन: रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्ती बरत रहा है. परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों ने 2 महीने के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गाड़ी निरस्त कर दी जाएगी. इसके बाद वाहन स्वामी गाड़ी को न तो रोड पर चला सकेंगे और न ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST