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दो महीने में कराए 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन वरना हो जाएगी निरस्त: आरआई

यूपी के इटावा में परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों ने 2 महीने के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गाड़ी निरस्त कर दी जाएगी.

registration of 15 year old vehicles
दो महीने के अंदर कराएं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
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Published : Jul 10, 2020, 3:47 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST

इटावा: जिले में इस समय परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों के पुन: रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्ती बरत रहा है. परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों ने 2 महीने के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गाड़ी निरस्त कर दी जाएगी. इसके बाद वाहन स्वामी गाड़ी को न तो रोड पर चला सकेंगे और न ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

registration of 15 year old vehicles
दो महीने के अंदर कराएं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
पहले 6 महीने के लिए होगा निलंबनआरटीओ विभाग में रिजनल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत विवेक खरवार ने बताया कि एक आदेश जारी किया गया है. सभी 15 साल पुराने वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है कि वह 2 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. अगर वह 2 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनके वाहन के रजिस्ट्रेशन को पहले 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. अगर उसके बाद भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.गाड़ी को सीज कर वाहन स्वामी पर होगी कार्रवाईरिजनल इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर 6 महीने के बाद जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसके बाद अगर गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा. इसके साथ ही वाहन मालिकों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

इटावा: जिले में इस समय परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों के पुन: रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्ती बरत रहा है. परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर 15 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों ने 2 महीने के अंदर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गाड़ी निरस्त कर दी जाएगी. इसके बाद वाहन स्वामी गाड़ी को न तो रोड पर चला सकेंगे और न ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

registration of 15 year old vehicles
दो महीने के अंदर कराएं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
पहले 6 महीने के लिए होगा निलंबनआरटीओ विभाग में रिजनल इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत विवेक खरवार ने बताया कि एक आदेश जारी किया गया है. सभी 15 साल पुराने वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है कि वह 2 महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें. अगर वह 2 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनके वाहन के रजिस्ट्रेशन को पहले 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. अगर उसके बाद भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा.गाड़ी को सीज कर वाहन स्वामी पर होगी कार्रवाईरिजनल इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर 6 महीने के बाद जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसके बाद अगर गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा. इसके साथ ही वाहन मालिकों पर कार्रवाई भी की जाएगी.
Last Updated : Sep 4, 2020, 12:24 PM IST
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