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एटा: 7 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

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Published : Dec 14, 2019, 10:23 AM IST

Updated : Dec 14, 2019, 10:34 AM IST

उत्तर प्रदेश के एटा में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा ने आरोपित मुबीन को विभिन्न धाराओं में 7 साल के बाद 7 साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

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न्यायालय ने सुनाई 7 साल बाद 7 साल की सजा.

एटा: जिला मुख्यालय में साल 2012 के दौरान हुए एक मारपीट के मामले में आरोपी को सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

न्यायालय ने सुनाई 7 साल बाद 7 साल की सजा.


7 साल बाद मिली 7 साल की सजा

  • मामला नगर कोतवाली स्थित मोहल्ला इस्लामनगर का है.
  • गुड्डू उर्फ अब्बास ने कोतवाली नगर में मुब्बी और उसके 5 साथियों के खिलाफ तहरीर दी.
  • गुड्डू उर्फ अब्बास ने पुलिस को यह बताया कि उसके मोहल्ले में मुबीन और साथियों के साथ अक्सर शराब पीकर आता था.
  • मुबीन द्वारा गाली-गलौज किए जाने पर गुड्डू के भाई राजू अक्सर एतराज करता था, जिससे मुबीन राजू में दुश्मनी हो गई.
  • 22 सितंबर सन 2012 को मुबीन अपने पांच साथियों के साथ राजू के घर पहुंचा.
  • घर के अंदर घुस कर अवैध तमंचे से राजू पर फायरिंग कर दी.
  • फायरिंग से बाल-बाल बचे राजू को बाद में तमंचे के बट से पीटा, उसके बाद आरोपित अपने साथियों के साथ फरार हो गया.
  • आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर मामला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय पहुंचा.

इसे भी पढ़ें- एटा: विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

एटा: जिला मुख्यालय में साल 2012 के दौरान हुए एक मारपीट के मामले में आरोपी को सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

न्यायालय ने सुनाई 7 साल बाद 7 साल की सजा.


7 साल बाद मिली 7 साल की सजा

  • मामला नगर कोतवाली स्थित मोहल्ला इस्लामनगर का है.
  • गुड्डू उर्फ अब्बास ने कोतवाली नगर में मुब्बी और उसके 5 साथियों के खिलाफ तहरीर दी.
  • गुड्डू उर्फ अब्बास ने पुलिस को यह बताया कि उसके मोहल्ले में मुबीन और साथियों के साथ अक्सर शराब पीकर आता था.
  • मुबीन द्वारा गाली-गलौज किए जाने पर गुड्डू के भाई राजू अक्सर एतराज करता था, जिससे मुबीन राजू में दुश्मनी हो गई.
  • 22 सितंबर सन 2012 को मुबीन अपने पांच साथियों के साथ राजू के घर पहुंचा.
  • घर के अंदर घुस कर अवैध तमंचे से राजू पर फायरिंग कर दी.
  • फायरिंग से बाल-बाल बचे राजू को बाद में तमंचे के बट से पीटा, उसके बाद आरोपित अपने साथियों के साथ फरार हो गया.
  • आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर मामला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय पहुंचा.

इसे भी पढ़ें- एटा: विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

Intro:एटा। जिला मुख्यालय में साल 2012 के दौरान हुए एक मारपीट के मामले में आरोपित को विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय ने शुक्रवार को 7 साल की सजा सुनाते हुए ,20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।


Body:दरअसल 22 सितंबर साल 2012 को नगर कोतवाली स्थित मोहल्ला इस्लामनगर निवासी गुड्डू उर्फ अब्बास ने कोतवाली नगर में मुब्बी उर्फ मुबीन व उसके 5 साथियों के खिलाफ तहरीर दी। गुड्डू उर्फ अब्बास की तरफ से नगर कोतवाली में दी गई तहरीर में पुलिस को यह बताया गया था कि उसके मोहल्ले में मुबीन अपने साथियों के साथ अक्सर शराब पी कर आता है और गाली गलौज करता है। मुबीन द्वारा गाली-गलौज किए जाने पर गुड्डू के भाई राजू अक्सर एतराज करता था । जिससे मुबीन राजू से दुश्मनी मानने लगा था। 22 सितंबर सन 2012 मुबीन अपने पांच साथियों के साथ राजू के घर पहुंचा। उसके बाद घर के अंदर घुस कर अवैध तमंचे से राजू पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बाल-बाल बचे राजू को बाद में तमंचे के बट से पीटा। उसके बाद आरोपित अपने साथियों के साथ फरार हो गया।


Conclusion:इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने पर मामला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय पहुँचा। जहां शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा ने आरोपित मुबीन को विभिन्न धाराओं में 7 साल की सजा सुनाते हुए 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
बाइट:योगेंद्र कुमार (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, एटा न्यायालय)
Last Updated : Dec 14, 2019, 10:34 AM IST
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