मुंबई: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता ओला इलेक्ट्रिक को डिसक्लोजर वॉयलेशन के बारे में चेतावनी देते हुए एक लेटर लिखा है. कंपनी ने 8 जनवरी को एक्सचेंजों को यह जानकारी दी है. यह उल्लंघन ओला के सीएमडी भाविश अग्रवाल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में आधिकारिक फाइलिंग से पहले सोशल मीडिया पर की गई घोषणा से संबंधित है.
ओला ने एक्सचेंजों में दाखिल की गई फाइलिंग में बताया गया है कि कंपनी (ओला इलेक्ट्रिक) को 7 जनवरी, 2025 को ईमेल के माध्यम से एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेतावनी मिली है, जिसे सेबी ने 7 जनवरी, 2025 को अपने लेटर के माध्यम से जारी किया है.
सेबी ने ओला को चेतावनी क्यों दी?
फाइलिंग के अनुसार सेबी ने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के नियम 4 (1) (डी), 4 (1) (एफ), 4 (1) (एच) और 30 (6) के उल्लंघन के संबंध में ओला को एडमिनिस्ट्रेटिव चेतावनी जारी की. फाइलिंग में कहा गया है कि सूचना प्रसारित करने वाले चैनलों को सभी निवेशकों के लिए प्रासंगिक जानकारी तक समान, समय पर और लागत-कुशल पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए. इसमें कहा गया है कि इस चेतावनी का ओला इलेक्ट्रिक की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
ओला इलेक्ट्रिक के लिए आगे क्या?
सेबी ने अपने चेतावनी कहा कि उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लिया गया है और ओला को भविष्य में सावधान रहने और दोहराना से बचने के लिए अपने अनुपालन मानकों में सुधार करने की सलाह दी. इसमें कहा गया है कि अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप उचित प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी.