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पीएफ अकाउंट से 68-बी के तहत कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें - EPF ACCOUNT

प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेक‍िन इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारी इस पैसे को निकाल सकते हैं.

PF account
पीएफ अकाउंट से 68-बी के तहत कितना निकाल सकते हैं पैसा (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 17 hours ago

नई दिल्ली: नौकरी करने वाले सभी लोगों के पास अपना प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट होना जरूरी होता है. इसमें हर कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रत‍िशत हिस्सा हर महीने जमा होता है. वहीं, इतना ही पैसा कंपनी भी कर्मचारी के खाते में जमा करती है. इस पूरे पैसे पर सरकार की ओर से 7 से 8 फीसदी से ज्‍यादा ब्‍याज भी मिलता है.

बता दें कि प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेक‍िन कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती. ऐसे में कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल कर अपने काम में ले सकते हैं. ऐसे में अगर आपको भी कभी इमरजेंसी में फंड न‍िकालने की जरूरत आ जाए और तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

68-बी के तहत कितना पैसा निकल सकता है?
वहीं, अगर आप अपने पीएफ का ज्‍यादा पैसा निकालना चाह‍ते हैं, तो फ‍िर उसके ल‍िए आप 68-बी के तहत क्‍लेम कर सकते हैं. इसके तहत आवास, मकान/फ्लैट की खरीद या घर के निर्माण के लिए पीएफ से पैसा न‍िकाला जा सकता हैं. इस क्‍लेम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 36 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं.

कैसे न‍िकाले पीएफ का पैसा?
EPFO के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी इमरजेंसी के समय अपने पीएफ अकाउंट के पैसे निकाल सकते हैं. इसके ल‍िए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ पर विजिट करें. इसके बाद आपको दाईं तरफ UAN और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा जहां आपको सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करके कैप्चा भरकर लॉगिन करें. यह करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.

आगे की प्रक‍िया के ल‍िए आपको दाईं ओर ऑनलाइन सर्विसके टैब पर क्लिक करें और क्लेम सेक्शन में जाएं. इसके बाद आपको आपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा और फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के विकल्प सेलेक्ट करें. अब यहां 68-बी के तहत क्‍लेम फाइल करें. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक अकाउंट का चेक या पासबुक की कॉपी को अपलोड करें.गौरतलब है कि यह आधार नंबर से वेर‍िफाई भी बाद में होता है.

यह भी पढ़ें- क्या EPFO 3.0 लागू होने पर निकल पाएगा पुराने संस्थानों का पीएफ ? जानें

नई दिल्ली: नौकरी करने वाले सभी लोगों के पास अपना प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट होना जरूरी होता है. इसमें हर कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रत‍िशत हिस्सा हर महीने जमा होता है. वहीं, इतना ही पैसा कंपनी भी कर्मचारी के खाते में जमा करती है. इस पूरे पैसे पर सरकार की ओर से 7 से 8 फीसदी से ज्‍यादा ब्‍याज भी मिलता है.

बता दें कि प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेक‍िन कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती. ऐसे में कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल कर अपने काम में ले सकते हैं. ऐसे में अगर आपको भी कभी इमरजेंसी में फंड न‍िकालने की जरूरत आ जाए और तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.

68-बी के तहत कितना पैसा निकल सकता है?
वहीं, अगर आप अपने पीएफ का ज्‍यादा पैसा निकालना चाह‍ते हैं, तो फ‍िर उसके ल‍िए आप 68-बी के तहत क्‍लेम कर सकते हैं. इसके तहत आवास, मकान/फ्लैट की खरीद या घर के निर्माण के लिए पीएफ से पैसा न‍िकाला जा सकता हैं. इस क्‍लेम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 36 गुना तक पैसा निकाल सकते हैं.

कैसे न‍िकाले पीएफ का पैसा?
EPFO के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी इमरजेंसी के समय अपने पीएफ अकाउंट के पैसे निकाल सकते हैं. इसके ल‍िए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/epfo/ पर विजिट करें. इसके बाद आपको दाईं तरफ UAN और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा जहां आपको सभी जरूरी जानकारी को दर्ज करके कैप्चा भरकर लॉगिन करें. यह करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.

आगे की प्रक‍िया के ल‍िए आपको दाईं ओर ऑनलाइन सर्विसके टैब पर क्लिक करें और क्लेम सेक्शन में जाएं. इसके बाद आपको आपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा और फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के विकल्प सेलेक्ट करें. अब यहां 68-बी के तहत क्‍लेम फाइल करें. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक अकाउंट का चेक या पासबुक की कॉपी को अपलोड करें.गौरतलब है कि यह आधार नंबर से वेर‍िफाई भी बाद में होता है.

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