बस्ती: बस्ती विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर अनिल कुमार सागर ने हाल ही में बोर्ड की बैठक में 1202 नक्शा स्वीकृत कराने वाले भू-स्वामियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था. साथ ही शुल्क के अन्तर की धनराशि जमा कराने का भी निर्देश दिया था. नक्शा पास करने वाले पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. वहीं रविवार को सांसद हरीश द्विवेदी ने कमिश्नर की इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए 1202 नक्शों को वैध करार दे दिया.
सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि शहर के छोटे-बड़े दुकानदार जिनका मकान BDA की कार्रवाई के अंतर्गत है, उन सभी ने मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण के गठन के बाद करीब 1200 नक्शे पुराने नियम कानून के तहत पास कर दिए गए और लोगों ने घर भी बनवा लिए हैं. सांसद ने कहा कि BDA की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन BDA की कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी और न उनका ऑफिस था, न ही कोई कर्मचारी था. ऐसे में 1202 नक्शों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों से बात हुई है. बातचीत के दौरान हमने कहा है कि जो नक्शे BDA का ऑफिस खुलने से पहले पास हो गए हैं, वह नक्शे मान्य किए जाएं. जो घर बन चुके हैं, उन पर विकास प्राधिकरण के नियम कानून को लागू न किया जाए. उन्होंने कहा कि जो नई कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उस पर BDA के नियम पूरी तरह लागू होने चाहिए. जिन लोगों ने पहले बनाया है, उन्हें बेवजह परेशान न किया जाए.
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सांसद हरीश द्विवेदी ने अतिक्रमण को लेकर कहा कि जिन ठेला-गुमटी वाले दुकानदारों को हटाया गया है, उनको भी जीने और रोजगार करने का अधिकार है. प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा गया है कि तत्काल नगर पालिका में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित किए जाएं, जहां पर उनको ठेला लगाने और दुकान रखने का अधिकार दिया जाए, जिससे उनकी रोजी-रोटी चल सके. सांसद ने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर गलत नहीं होने दिया जाएगा.