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मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद - देवरनिया थाना क्षेत्र

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वर्ष 2016 में देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में इस घिनौने अपराध को कारित किया गया था.

life imprisonment to rape accused in bareilly
बरेली जिले में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद.
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Published : Nov 25, 2020, 5:07 PM IST

Updated : Nov 25, 2020, 5:18 PM IST

बरेली: महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत पॉक्सो कोर्ट तृतीय ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बीते वर्ष 2016 में देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में इस घिनौने अपराध को कारित किया गया था.

जानकारी देते डीजीसी क्राइम.

क्या है पूरा मामला
देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 जून 2016 को रिश्ते के भाई ने अपनी साढ़े 3 साल की मासूम बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़ित मासूम के पिता ने आरोपी भतीजे सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 गवाहों को पेश किया गया था. एडीजीसी हरेंद्र सिंह राठौर की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया.

पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे 40 हजार रुपये
बता दें कि इस जुर्माने में से 40 हजार पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे. सरकार द्वारा भी मुआवजा दिया जाना बताया जा रहा है. वहीं महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत यह छठी सजा है.

बरेली: महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत पॉक्सो कोर्ट तृतीय ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बीते वर्ष 2016 में देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में इस घिनौने अपराध को कारित किया गया था.

जानकारी देते डीजीसी क्राइम.

क्या है पूरा मामला
देवरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 जून 2016 को रिश्ते के भाई ने अपनी साढ़े 3 साल की मासूम बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़ित मासूम के पिता ने आरोपी भतीजे सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 गवाहों को पेश किया गया था. एडीजीसी हरेंद्र सिंह राठौर की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 55 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया.

पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे 40 हजार रुपये
बता दें कि इस जुर्माने में से 40 हजार पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे. सरकार द्वारा भी मुआवजा दिया जाना बताया जा रहा है. वहीं महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत यह छठी सजा है.

Last Updated : Nov 25, 2020, 5:18 PM IST
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