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बरेली दुष्कर्म मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

2017 में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. इसमें शिवसेना नेता पंकज पाठक, हिन्दू युवा वाहिनी नेता जितेंद्र शर्मा और अंशु को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Jan 17, 2020, 4:23 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 4:55 PM IST

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दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा.

बरेलीः हिन्दू युवा वाहिनी के 2 नेताओं और शिव सेना नेता को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी जितेंद्र शर्मा और अंशु को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सजा सुनाई है.

जानकारी देते डीजीसी.

इन तीनों दोषियों ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में जून 2017 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. इसके अलावा इन तीनों पर थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली-गलौज का आरोप है. इसके अलावा इन तीनों नेताओं पर छेड़छाड़, रंगदारी, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर सहित करीब 1 दर्जन मामले दर्ज है.

इसे भी पढ़ें- बरेली के नेशनल हाईवे पर दो कारों में टक्कर, चिकित्सा अधीक्षक की हालत गंभीर

डीजीसी सुनीति कुमार पाठक का कहना है कि इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों ले आधार पर जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने 20 साल के कठोर कारावास और 87 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

बरेलीः हिन्दू युवा वाहिनी के 2 नेताओं और शिव सेना नेता को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी जितेंद्र शर्मा और अंशु को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सजा सुनाई है.

जानकारी देते डीजीसी.

इन तीनों दोषियों ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में जून 2017 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. इसके अलावा इन तीनों पर थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली-गलौज का आरोप है. इसके अलावा इन तीनों नेताओं पर छेड़छाड़, रंगदारी, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर सहित करीब 1 दर्जन मामले दर्ज है.

इसे भी पढ़ें- बरेली के नेशनल हाईवे पर दो कारों में टक्कर, चिकित्सा अधीक्षक की हालत गंभीर

डीजीसी सुनीति कुमार पाठक का कहना है कि इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों ले आधार पर जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने 20 साल के कठोर कारावास और 87 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

Intro:

*शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी नेता जितेंद्र शर्मा और अविनाश को गैंगरेप के मामले में सुनाई गई 20 साल के कठोर कारावास की सजा*


एंकर- बरेली में हिन्दू युवा वाहिनी के 2 नेताओ और शिव सेना नेता को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी जितेंद्र शर्मा और अविनाश को स्पेशल जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सजा सुनाई है। 





Body:वीओ1- तस्वीरों में दिख रहे यही वो शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र शर्मा है, जो अब सलाखों के पीछे है। पंकज पाठक, जितेंद्र शर्मा और अविनाश पर आरोप है कि इन्होंने सुभाषनगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर में घर में घुसकर 2017 में गैंगरेप किया। इसके अलावा इन तीनो पर थाने में घुसकर पुलिसकर्मियो से मारपीट और गालीगलौज का आरोप है। इसके अलावा इन तीनो नेताओ पर छेड़छाड़, रंगदारी, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर सहित करीब 1 दर्जन मामले दर्ज है। डीजीसी सुनीति कुमार पाठक का कहना है की इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों ले आधार पर स्पेशल जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने 20 साल के कठोर कारावास और 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 


बाइट- सुनीति कुमार पाठक, डीजीसी


वीओ2- इस मामले में वादी की तरफ से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू का कहना है की शिव सेना नेता पंकज पाठक और हिन्दू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र शर्मा और अविनाश को स्पेशल जज श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने 20 साल के कठोर कारावास और 87 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 


सुनील सक्सेना
बरेली ।





Conclusion:
Last Updated : Jan 17, 2020, 4:55 PM IST
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