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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अनिल कुमार ने आकाश को 20 साल की सजा सुनाते हुए 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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Published : Apr 1, 2021, 11:25 AM IST

बरेली: बरेली जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अनिल कुमार सेठ की विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला 2018 का है जब एक नाबालिग छात्रा आरोपी आकाश बहला-फुसलाकर साथ ले जाकर बलात्कार किया था. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग छात्रा को बरामद किया था.

उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अनिल कुमार ने आकाश को 20 साल की सजा सुनाते हुए 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा अगस्त 2018 में जब घर से कोचिंग को निकली तो वह लौटकर घर नहीं आई. जिसके बाद नाबालिग छात्रा के घर वालों ने बरेली के बारादरी थाने में आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिक लड़की को आकाश के पास से बरामद कर आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

आरोपी आकाश की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में नाबालिग छात्रा के बयान दर्ज कराए गए. जिसमें आरोपी आकाश का ही नाम लिया गया. जिसके बाद 2018 से लेकर लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी. अदालत में सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने कड़ी मेहनत कर ढाई साल में ही आरोपी आकाश को सजा दिलवाई.
फिलहाल, आरोपी आकाश बरेली की जिला जेल में सजा काट रहा है और अब उसको 20 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा.

बरेली: बरेली जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अनिल कुमार सेठ की विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामला 2018 का है जब एक नाबालिग छात्रा आरोपी आकाश बहला-फुसलाकर साथ ले जाकर बलात्कार किया था. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग छात्रा को बरामद किया था.

उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अनिल कुमार ने आकाश को 20 साल की सजा सुनाते हुए 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा अगस्त 2018 में जब घर से कोचिंग को निकली तो वह लौटकर घर नहीं आई. जिसके बाद नाबालिग छात्रा के घर वालों ने बरेली के बारादरी थाने में आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिक लड़की को आकाश के पास से बरामद कर आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

आरोपी आकाश की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में नाबालिग छात्रा के बयान दर्ज कराए गए. जिसमें आरोपी आकाश का ही नाम लिया गया. जिसके बाद 2018 से लेकर लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी. अदालत में सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने कड़ी मेहनत कर ढाई साल में ही आरोपी आकाश को सजा दिलवाई.
फिलहाल, आरोपी आकाश बरेली की जिला जेल में सजा काट रहा है और अब उसको 20 सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा.

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