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जिला प्रशासन ने मसौली ब्लॉक प्रमुख की फ्लोर मिल कुर्क की, जानिये वजह

बुधवार को जिला प्रशासन ने मसौली ब्लॉक प्रमुख की फ्लोर मिल को कुर्क करने की कार्रवाई की है. रईस पर धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन का बैनामा कराने का आरोप है.

गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
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Published : Jun 22, 2022, 9:41 PM IST

बाराबंकी : बुधवार को जिला प्रशासन ने मसौली ब्लॉक प्रमुख की फ्लोर मिल को कुर्क करने की कार्रवाई की है. ब्लॉक प्रमुख पर कूटरचित तरीके कागजात तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है. प्रशासन ने इसी मामले से जुडे़ अन्य लोगों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

बताते चलें पल्हरी निवासी मो. रईस आलम पुत्र स्व. नूर मोहम्मद पर कई मुकदमे दर्ज हैं. मो. रईस मसौली का ब्लॉक प्रमुख हैं. रईस पर मो. आलम, मेराज अहमद व शाह आलम के साथ मिलकर कूटरचित प्रपत्र तैयार करने व धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगा है. आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा कर फ्लोर मिल के कार्यालय पर निर्माण कराया गया था. साथ ही इस मिल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. फ्लोर मिल लखनऊ अयोध्या हाइवे के पल्हरी गांव स्थित हाइवे किनारे की बताई जा रही है. बुधवार को जिला प्रशासन ने फ्लोर मिल को धारा 14(1) गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है. सम्पत्ति की कीमत लगभग पांच करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार रुपये है.

ये भी पढ़ें : यूपी में 228 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश, जानिए क्या है वजह


आपराधिक इतिहास

-मु.अ.सं. 332/2021 धारा 419/420/467/468/471/504/506/34 भादवि व 3 (1)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी
-मु.अ.सं. 201/2021 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी
-मु.अ.सं. 777/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी
-मु.अ.सं. 778/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी

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बाराबंकी : बुधवार को जिला प्रशासन ने मसौली ब्लॉक प्रमुख की फ्लोर मिल को कुर्क करने की कार्रवाई की है. ब्लॉक प्रमुख पर कूटरचित तरीके कागजात तैयार कर दूसरे की जमीन का बैनामा करने और सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है. प्रशासन ने इसी मामले से जुडे़ अन्य लोगों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

बताते चलें पल्हरी निवासी मो. रईस आलम पुत्र स्व. नूर मोहम्मद पर कई मुकदमे दर्ज हैं. मो. रईस मसौली का ब्लॉक प्रमुख हैं. रईस पर मो. आलम, मेराज अहमद व शाह आलम के साथ मिलकर कूटरचित प्रपत्र तैयार करने व धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगा है. आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा कर फ्लोर मिल के कार्यालय पर निर्माण कराया गया था. साथ ही इस मिल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. फ्लोर मिल लखनऊ अयोध्या हाइवे के पल्हरी गांव स्थित हाइवे किनारे की बताई जा रही है. बुधवार को जिला प्रशासन ने फ्लोर मिल को धारा 14(1) गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है. सम्पत्ति की कीमत लगभग पांच करोड़ पचपन लाख पच्चासी हजार रुपये है.

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-मु.अ.सं. 201/2021 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी
-मु.अ.सं. 777/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी
-मु.अ.सं. 778/2020 धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद बाराबंकी

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