बलरामपुरः जिले के नागरिकों को कोविड-19 महामारी यानी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार तरह-तरह का प्रयास किए जा रहे हैं. शासन-प्रशासन की मंशा है कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके. साथ ही जिले के लोगों को इस महामारी के दौरान सुरक्षित रखा जा सके. देशव्यापी लॉकडाउन में आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी तरह की सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है.
जिले में तीन दिन तक पूरी तरह बंद रहेंगी दुकानें
बलरामपुर जिले में लॉकडाउन के चलते हफ्ते में तीन दिन तक सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. हफ्ते के तीन दिन ही अब रोजमर्रा की वस्तुयें खरीदी जा सकेंगी. इस दौरान सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य दुकानें हफ्ते में 3 दिन पूरी तरह से बंद रहेंगी. बंद के दौरान होम डिलीवरी सिस्टम के तहत नागरिकों को खाद्य पदार्थों व अन्य चीजों की डिलीवरी की जाएगी.
पूरे जिले में धारा 144 लागू
कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू है. बलरामपुर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जिले में 3 मई तक 3 दिन पूर्ण बंदी किए जाने का निर्णय लिया गया है. बंद के दौरान जिले में 3 दिन रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को पूरी तरह से बंदी प्रभावी रहेगी. इस दौरान होम डिलीवरी की सुविधा अनवरत चलती रहेगी. संपूर्ण बंदी के दौरान पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति होगी. लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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