ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ रेप करने वाले युवक को मिला आजीवन कारावास - बलिया पुलिस

बलिया में चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित किशोरी का जुलाई 2018 में गांव के ही युवक राहुल कुमार साहनी ने अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म भी किया था. इस मामले में राहुल को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

आरोपी को मिली सजा
आरोपी को मिली सजा
author img

By

Published : Mar 10, 2021, 5:17 PM IST

बलिया: जनपद कीचितबड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित किशोरी का जुलाई 2018 में गांव के ही युवक राहुल कुमार साहनी ने अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म भी किया था. पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चलाया जागरूकता अभियान, व्यापारियों ने पूछे सवाल

दोषी को मिली सजा

बलिया जनपद के न्यायालय ने पिता की शिकायत पर राहुल साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. राहुल साहनी ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 1 जुलाई 2018 को किया था. उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पीड़िता को मिलेगा अर्थदंड का आधा भाग

इस संबंध में बलिया के पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि चितबड़ागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का राहुल साहनी ने 1 जुलाई 2018 को अपहरण कर लिया था. राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. इस मामले में पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था. इसमें विशेष न्यायधीश शिव कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राहुल साहनी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है. उन्होंने बताया कि अर्थदंड का आधा भाग पीड़िता को दिया जाएगा. दोषी के अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषी की चल अचल संपत्ति से अर्थदंड वसूलने का आदेश दिया गया है.

बलिया: जनपद कीचितबड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक दलित किशोरी का जुलाई 2018 में गांव के ही युवक राहुल कुमार साहनी ने अपहरण कर लिया था. अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म भी किया था. पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चलाया जागरूकता अभियान, व्यापारियों ने पूछे सवाल

दोषी को मिली सजा

बलिया जनपद के न्यायालय ने पिता की शिकायत पर राहुल साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. राहुल साहनी ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 1 जुलाई 2018 को किया था. उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पीड़िता को मिलेगा अर्थदंड का आधा भाग

इस संबंध में बलिया के पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि चितबड़ागांव थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की का राहुल साहनी ने 1 जुलाई 2018 को अपहरण कर लिया था. राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था. इस मामले में पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था. इसमें विशेष न्यायधीश शिव कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी राहुल साहनी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है. उन्होंने बताया कि अर्थदंड का आधा भाग पीड़िता को दिया जाएगा. दोषी के अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषी की चल अचल संपत्ति से अर्थदंड वसूलने का आदेश दिया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.