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बहराइच: नाबालिग के साथ रेप के मामले में 5 दिनों में दाखिल हुई चार्जशीट, 3 महीने में आया फैसला - पास्को

उत्तर प्रदेश के बहराइच में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो मामले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला 10 अक्टूबर 2019 के थाना कैसरगंज क्षेत्र का है.

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बहराइच में दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष की कैद.
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Published : Jan 14, 2020, 9:05 PM IST

बहराइच: जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो मामले में 11 तारीखों में सुनवाई के बाद फैसला दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. पॉक्सो मामले की सुनवाई कर रही जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना कर न्यायिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है. मामला थाना कैसरगंज के गांव का है, जहां 7 वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. यह घटना 10 अक्टूबर 2019 में हुई थी.

बहराइच में दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष की कैद.


जानिए क्या है पूरा मामला
थाना कैसरगंज क्षेत्र के एक गांव में एक सात वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने 5 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. उसके बाद बचाव पक्ष की ओर से 18 वर्ष से कम बताते हुए मुकदमे की सुनवाई बाल न्यायालय में कराने की प्रार्थना की गई थी. मामले की जांच कराई गई. निर्भया केस के बाद आरोपी के अपराध की गंभीरता और उम्र को लेकर बदले कानून का लाभ अभियोजन पक्ष को मिला और आरोपी की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो प्रथम में ही हुई.


सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मुकदमे की सुनवाई त्वरित गति से की गई. मात्र 11 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी फैयाज पुत्र उस्मान के विरुद्ध फैसला सुना दिया. फैसले के अनुसार आरोपी को 20 साल का कारावास और 20 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

ये भी पढ़ें- बहराइच: प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तिरंगा यात्रा पर लगाई रोक


शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को घटी घटना का फैसला 90 दिनों के अंदर आ गया. इससे पीड़िता को त्वरित न्याय मिला. उन्होंने कहा कि 3 माह की अवधि में समस्त साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया और जल्दी-जल्दी तिथि लगाकर पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया गया.

बहराइच: जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो मामले में 11 तारीखों में सुनवाई के बाद फैसला दिया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. पॉक्सो मामले की सुनवाई कर रही जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना कर न्यायिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है. मामला थाना कैसरगंज के गांव का है, जहां 7 वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. यह घटना 10 अक्टूबर 2019 में हुई थी.

बहराइच में दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष की कैद.


जानिए क्या है पूरा मामला
थाना कैसरगंज क्षेत्र के एक गांव में एक सात वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने 5 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. उसके बाद बचाव पक्ष की ओर से 18 वर्ष से कम बताते हुए मुकदमे की सुनवाई बाल न्यायालय में कराने की प्रार्थना की गई थी. मामले की जांच कराई गई. निर्भया केस के बाद आरोपी के अपराध की गंभीरता और उम्र को लेकर बदले कानून का लाभ अभियोजन पक्ष को मिला और आरोपी की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो प्रथम में ही हुई.


सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मुकदमे की सुनवाई त्वरित गति से की गई. मात्र 11 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी फैयाज पुत्र उस्मान के विरुद्ध फैसला सुना दिया. फैसले के अनुसार आरोपी को 20 साल का कारावास और 20 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को घटी घटना का फैसला 90 दिनों के अंदर आ गया. इससे पीड़िता को त्वरित न्याय मिला. उन्होंने कहा कि 3 माह की अवधि में समस्त साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया और जल्दी-जल्दी तिथि लगाकर पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया गया.

Intro:एंकर। बहराइच में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पास्को मामले में 11 तिथियों में सुनवाई के बाद दिया फैसला. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास और ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. पास्को मामले की सुनवाई कर रही जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के विद्वान न्यायाधीश ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना कर न्यायिक इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है. मामला थाना कैसरगंज के गांव का है. जहां 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. यह घटना 10 अक्टूबर 2019 में हुई थी. घटना के मात्र 5 दिन बाद 15 अक्टूबर 2019 को पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था.


Body:वीओ-1- थाना कैसरगंज क्षेत्र के एक गांव में एक सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने 5 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. उसके बाद बचाओ पक्ष की ओर से 18 वर्ष से कम बताते हुए मुकदमे की सुनवाई बाल न्यायालय में कराने की प्रार्थना की गई थी. मामले की जांच कराई गई. निर्भया केस के बाद आरोपी के अपराध की गंभीरता और उम्र को लेकर बदले कानून का लाभ अभियोजन पक्ष को मिला. और आरोपी की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट पास्को प्रथम में ही हुई. सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मुकदमे की सुनवाई त्वरित गति से की गई. मात्र 11 तिथियों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी फैयाज पुत्र उस्मान के विरुद्ध फैसला सुना दिया. फैसले के अनुसार आरोपी को 20 साल का कारावास और 20 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. अर्थदण्ड अदा न करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को घटी घटना का फैसला 90 दिनों के अंदर आ गया. इससे पीड़िता को त्वरित न्याय मिला. उन्होंने कहा कि 3 माह की अवधि में समस्त साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया. और जल्दी जल्दी तिथि लगा कर पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया गया.
बाइट-1- मुन्नू लाल मिश्रा शासकीय अधिवक्ता फौजदारी


Conclusion:सैयद मसूद कादरी
94 15 15 1963
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