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आजमगढ़: हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर कई स्थानों पर कार्य करने की छूट - डीएम ने विकास कार्य करने की दी छूट

आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बाद जिलाधिकारी ने कुछ कार्यों को करने की छूट दे दी है. वहीं डीएम का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर कई स्थानों पर कार्य करने की छूट
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Published : May 4, 2020, 9:30 PM IST

आजमगढ़: जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने मुबारकपुर हॉटस्पॉट को छोड़कर जिले के अन्य स्थानों में कुछ मामलों को लेकर छूट दे दी है. डीएम ने बताया कि 13 मई तक जिले में अगर एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया तो सारी सेवाएं पूर्व की तरह चलने लगेंगी.

पीएम आवास निर्माण की छूट
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत आवास निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानों को छूट दी गई है. जिन कंस्ट्रक्शन कार्य में 5 से ज्यादा मजदूर लगे हैं, वहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था उसी बिल्डिंग के भीतर की जाए. जिले में बैटरी चालित रिक्शा व टैम्पो में ड्राइवर के साथ दो लोगों के आने जाने की भी छूट है.

दोषियों पर होगी कार्रवाई
जिले में शराब और पान की दुकानों को सोमवार से खोलने की छूट दे दी गई है. डीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना व पान खाना सख्त वर्जित है. नियमों के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आजमगढ़: जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने मुबारकपुर हॉटस्पॉट को छोड़कर जिले के अन्य स्थानों में कुछ मामलों को लेकर छूट दे दी है. डीएम ने बताया कि 13 मई तक जिले में अगर एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया तो सारी सेवाएं पूर्व की तरह चलने लगेंगी.

पीएम आवास निर्माण की छूट
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत आवास निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानों को छूट दी गई है. जिन कंस्ट्रक्शन कार्य में 5 से ज्यादा मजदूर लगे हैं, वहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था उसी बिल्डिंग के भीतर की जाए. जिले में बैटरी चालित रिक्शा व टैम्पो में ड्राइवर के साथ दो लोगों के आने जाने की भी छूट है.

दोषियों पर होगी कार्रवाई
जिले में शराब और पान की दुकानों को सोमवार से खोलने की छूट दे दी गई है. डीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना व पान खाना सख्त वर्जित है. नियमों के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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