ETV Bharat / state

11 महीने बाद जेल से रिहा हुए पूर्व विधायक खब्बू तिवारी, जेल के बाहर स्वागत

फर्जी मार्कशीट मामले में जेल में बंद पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जेल से रिहा हो गए है. पूर्व विधायक को समर्थकों ने जेल के बाहर स्वागत किया.

etv bharat
पूर्व विधायक खब्बू तिवारी
author img

By

Published : Sep 14, 2022, 8:19 PM IST

अयोध्या: फर्जी मार्कशीट मामले(fake marksheet case) में 11 महीने से जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली नेता इंद्र प्रताप तिवारी को जेल से रिहाई मिल गई है. जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने पूर्व विधायक का जोरदार स्वागत किया. गोसाईगंज विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू अक्टूबर 2021 से जेल में बंद थे.

विधायक की रिहाई पर उनका स्वागत करने के लिए कई समर्थक मंडल कारागार परिसर के बाहर मौजूद थे. जहां से ढोल नगाड़े के साथ खब्बू तिवारी दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गए. खब्बू तिवारी को एमपी एमएलए कोर्ट से आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया था.

जेल से बाहर आते भाजपा पूर्व विधायक खब्बू तिवारी


फर्जी मार्कशीट मामले में अध्यक्ष कामता प्रसाद सुंदर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान करीब 20 साल बाद पूर्व विधायक को जेल की राह देखनी पड़ी थी. अक्टूबर 2021 में इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उस समय खब्बू तिवारी गोसाईगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक थे. साल 2022 के चुनाव में भी उनका प्रत्याशी चुना जाना तय था लेकिन, जेल में बंद होने के कारण उनकी पत्नी आरती तिवारी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था. हालांकि आरती तिवारी को जीत नहीं मिली थी.


यह भी पढ़ें:पूर्व डीजीपी बृजलाल की तीन पुस्तकों का विमोचन, बोले-शांति व्यवस्था के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी, सर्विलांस सेकेंडरी



बीते करीब 11 महीने से पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू की जमानत के लिए उनकी अधिवक्ताओं की टीम प्रयास कर रही थी. निचली अदालतों से जमानत याचिका खारिज होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत से खब्बू तिवारी को राहत मिली और 2 दिन पूर्व उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी होने में 2 दिन का समय लगा. बुधवार की शाम खब्बू तिवारी मंडल कारागार से रिहा हुए. इस दौरान कई हजार समर्थकों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया. खब्बू तिवारी के समर्थकों ने उन्हें जनप्रिय नेता बताया.

यह भी पढे़ं:हत्या के 24 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत 4 को उम्रकैद

अयोध्या: फर्जी मार्कशीट मामले(fake marksheet case) में 11 महीने से जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली नेता इंद्र प्रताप तिवारी को जेल से रिहाई मिल गई है. जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने पूर्व विधायक का जोरदार स्वागत किया. गोसाईगंज विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू अक्टूबर 2021 से जेल में बंद थे.

विधायक की रिहाई पर उनका स्वागत करने के लिए कई समर्थक मंडल कारागार परिसर के बाहर मौजूद थे. जहां से ढोल नगाड़े के साथ खब्बू तिवारी दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गए. खब्बू तिवारी को एमपी एमएलए कोर्ट से आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया था.

जेल से बाहर आते भाजपा पूर्व विधायक खब्बू तिवारी


फर्जी मार्कशीट मामले में अध्यक्ष कामता प्रसाद सुंदर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान करीब 20 साल बाद पूर्व विधायक को जेल की राह देखनी पड़ी थी. अक्टूबर 2021 में इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उस समय खब्बू तिवारी गोसाईगंज विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक थे. साल 2022 के चुनाव में भी उनका प्रत्याशी चुना जाना तय था लेकिन, जेल में बंद होने के कारण उनकी पत्नी आरती तिवारी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था. हालांकि आरती तिवारी को जीत नहीं मिली थी.


यह भी पढ़ें:पूर्व डीजीपी बृजलाल की तीन पुस्तकों का विमोचन, बोले-शांति व्यवस्था के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी, सर्विलांस सेकेंडरी



बीते करीब 11 महीने से पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू की जमानत के लिए उनकी अधिवक्ताओं की टीम प्रयास कर रही थी. निचली अदालतों से जमानत याचिका खारिज होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत से खब्बू तिवारी को राहत मिली और 2 दिन पूर्व उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी होने में 2 दिन का समय लगा. बुधवार की शाम खब्बू तिवारी मंडल कारागार से रिहा हुए. इस दौरान कई हजार समर्थकों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया. खब्बू तिवारी के समर्थकों ने उन्हें जनप्रिय नेता बताया.

यह भी पढे़ं:हत्या के 24 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत 4 को उम्रकैद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.