अयोध्या: पड़ोसी जिलों में कोरोना संक्रमण पहुंचने के बाद अयोध्या में प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों को सख्त हिदायत दी है. उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के वाहन सीज कर दिए जाएंगे और पूरी लाॅक डाउन की अवधि में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.
अयोध्या ग्रीन जोन में है
कोरोना संक्रमण को लेकर अयोध्या ग्रीन जोन में है. यहां अब तक कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित कोई भी मरीज सामने नहीं आया है. वहीं पड़ोसी जिलों बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर में कोरोना के आने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है. 20 अप्रैल के बाद कुछ आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है. हाइवे पर रिपेयरिंग की कुछ दुकानें और टोल प्लाजा समेत आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए छूट दी गई है. राइस मिल और फ्लोर मिल चलाने की भी छूट है.
बेवजह घर से बाहर निकले तो वाहन होंगे सीज
वहीं घरों से निकलकर बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को लेकर प्रशासन सख्त है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट हिदायत दी है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति बेवजह घरों से बाहर घूमता हुआ दिखाई देगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूरे लाॅक डाउन की अवधि के लिए वाहन सीज किया कर दिया जाएगा. लाॅक डाउन की अवधि समाप्त होने पर ही वाहन छोड़ा जाएगा.
जिले भर में खुलेंगे 60 जन सेवा केंद्र
किसानों की गेहूं की फसल तैयार हो गई है. क्रय केंद्रों पर गेहूं ले जाने से पहले किसानों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है. जनसेवा केंद्रों के खुले बिना पंजीकरण संभव नहीं है. ऐसे में जिला प्रशासन ने जिले भर में कुल 60 जन सेवा केंद्र चिन्हित किए हैं, जिन्हें खुलवा कर किसानों के गेहूं क्रय के लिए पंजीकरण कराया जाएगा.
लाॅक डाउन की अनदेखी पर दुकानें होंगी बंद
जिलाधिकारी ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है लेकिन लाॅक डाउन के नियम यथावत हैं. ऐसे में नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा. आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो उन्हें बंद करा दिया जाएगा.