अयोध्या: कोतवाली कैण्ट क्षेत्र में लाॅकडाउन के दौरान प्रतिबंधित मादक पदार्थ बेचने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की है. मामले में एक किराना दुकान सीज की गई है. आरोपी के खिलाफ एपेडमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान मादक पदार्थ के खरीदने-बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध है. सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इत्यादि की बिक्री पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. इसके बावजूद कोतवाली कैंट क्षेत्र अंतर्गत बेगमगंज गढ़ैया में एक दुकान में तंबाकू गुटखा और प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री का मामला सामने आया.
मामले में सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है. बोगस ग्राहक बनकर गए सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकान पवन जनरल स्टोर पर सिगरेट खरीदी. आरोप की पुष्टि होने पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
इस कार्रवाई को पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश के साथ मिलकर योजना बद्ध तरीके से अंजाम दिया. शहर के बेगमगंज गढ़ैया के पवन जनरल स्टोर से गुटखा, सिगरेट और बीड़ी बरामद की गई है. दुकानदार के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
धारा 144, एकेडमिक एक्ट और राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत अयोध्या में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित है. नियमों के उल्लंघन पर पवन जनरल स्टोर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
अरविंद चौरसिया, सीओ सिटी