औरैयाः जनपद के बिधूना कोतवाली क्षेत्र में 2021 के दो साल पुराने मामले में 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो मनराज सिंह ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया है.
मामले में डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि बीती 2021 में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक आरोपित प्रेम नरेश पुत्र भजनलाल शंखवार ने पड़ोस की रहने वाली 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना को कारित किया था. इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कराया था. पीड़ित पिता ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए मंगलवार को 3 वर्ष के अंदर ही दोषी को फांसी की सजा से दंडित करवाया है. इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जिस वक्त कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. उस दौरान पीड़ित बच्ची के परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में मौजूद नहीं था. उन्होंने बताया कि बच्ची के परिजनों को दोषी को सजा की जानकारी तुरंत दे गई. उन्होंने बताया कि जैसे ही पीड़ित बच्ची की मां को जानकारी हुई उसकी आंखों से आंसू छलक उठा. पीड़ित बच्ची की मां ने कहा कि ऐसे राक्षस को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही कहा कि ऐसे राक्षस को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक इसकी मौत ना हो जाए.
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