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CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन को लेकर अलीगढ़ शहर में धारा 144 लागू

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Published : Jan 9, 2020, 11:54 AM IST

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहे CAA, NRC और NPR के विरोध और समर्थन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. शहर में शान्ति बनाये रखने के लिए एडीएम ने धारा 144 को दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू कर दिया गया है.

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अलीगढ़: जिले में CAA ,NRC और NPR के विरोध और समर्थन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहे हैं. गणतंत्र दिवस पर विभिन्न परीक्षाओं को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से एडीएम ने शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है.


शहर में धारा 144 लागू

  • जिले में हो रहे CAA, NRC और NPR के विरोध और समर्थन को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया जा रहे हैं.
  • शहर में शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
  • धारा 144 लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा.
  • इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा.
  • कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हो.
  • जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी ने 8 जनवरी से 3 फरवरी तक यह आदेश जारी किया है.

इसे भी पढ़ें- अलीगढ़: 3 चरणों में खोला जाएगा AMU, पहले पीएचडी के छात्रों को बुलाया जाएगा

अलीगढ़: जिले में CAA ,NRC और NPR के विरोध और समर्थन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहे हैं. गणतंत्र दिवस पर विभिन्न परीक्षाओं को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से एडीएम ने शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है.


शहर में धारा 144 लागू

  • जिले में हो रहे CAA, NRC और NPR के विरोध और समर्थन को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया जा रहे हैं.
  • शहर में शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
  • धारा 144 लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा.
  • इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा.
  • कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हो.
  • जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी ने 8 जनवरी से 3 फरवरी तक यह आदेश जारी किया है.

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Intro:अलीगढ़ : अलीगढ़ में सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर के विरोध तथा समर्थन को लेकर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया जा रहे हैं. इन अवसरों पर शान्ति बनाये रखने तथा गणतंत्र दिवस एवं विभिन्न परीक्षाओं को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से एडीएम सिटी राकेश मालपाणी ने शहर में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. यह आदेश 8 जनवरी से दिनांक 3 फरवरी तक लागू रहेगा. जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम सिटी ने आदेश जारी किया है.

Body:धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा , जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा. इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी , बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनायें आहत हों. Conclusion:निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 03 फरवरी 2020 तक लागू रहेगा और उन सभी लोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में महानगर में निवास अथवा आवागमन करते हैं. यह पहली बार नहीं है जब शहर में धारा 144 लगाई गई है. इससे पहले भी शहर में धारा 144 लागू की गई है.

आलोक सिंह, अलीगढ़
9837830535
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