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शादी समारोह की अनमति के लिए कलेक्ट्रेट पर उमड़ी भीड़

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Published : Nov 23, 2020, 7:58 PM IST

यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन आने के बाद आयोजक कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं. इस दौरान सोमवार को कलेक्ट्रेट पर काफी भीड़ देखी गई. इस बीच आयोजकों का कहना है कि शादी सर पर है, ऐसे में शादी का काम करें या कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाएं.

शादी समारोह की अनमति के लिए कलेक्ट्रेट पर उमड़ी भीड़
शादी समारोह की अनमति के लिए कलेक्ट्रेट पर उमड़ी भीड़

अलीगढ़: कोरोना संक्रमण के चलते शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने का नियम लागू होते ही शादी वाले घरों के लोग कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे है. सोमवार को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में शादी की अनुमति लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी. सरकार के निर्णय के अनुसार सभी लोगों को अनिवार्य रूप से शादी की अनुमति लेने का नियम है. सुबह से लेकर दोपहर तक मजिस्ट्रेट के यहां आवेदकों की भीड़ लगी रही. 600 से अधिक लोगों को अनुमति दी गई. हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी का किसी भी मजिस्ट्रेट के यहां पालन कराते नहीं देखा गया.

नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने का नियम.

थाना प्रभारी शादियों पर रखेंगे नजर
शादी समारोह के लिए अब तक अनुमति लेने के लिए पुलिस थाना और चौकी की रिपोर्ट ही लगती थी. लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है. मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है. इलाके में शादी समारोह पर थाना प्रभारी को कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

शादी समारोह की नई गाइडलाइन जारी
शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं. वहीं शादी में बैंड-बाजा और डीजे पर रोक है. समारोह में बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. मैरिज हॉल क्षमता अगर 100 लोगों की है तो वहां आयोजित कार्यक्रम में 50 लोग ही हिस्सा लेंगे.

धारा 144 के तहत की जाएगी कार्रवाई
गाइडलाइन के मुताबिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं अगर घर में शादी है तो जिला प्रशासन की अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी की जानकारी देनी होगी. साथ ही शादी समारोह में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने की मनाही है.

कन्टेनमेंट जोन में शादी की अनुमति निरस्त समझी जाएगी
यही नहीं शादी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और फेस कवर का उपयोग करना है. आयोजन स्थल को सैनिटाइज कराने का काम आवेदनकर्ता का होगा. यह भी शर्त है कि विवाह के दिन यदि विवाह स्थल हाट स्पाट व कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो अनुमति निरस्त समझी जाएगी.

दो दिन बाद शादी और पिता लगा रहे कलेक्ट्रेट के चक्कर
कलेक्ट्रेट में शादी की परमिशन को लेकर लोग परेशान दिखे. लोग चार से पांच घंटे तक मजिस्ट्रेट के यहां जूझते दिखे. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया. कलेक्ट्रेट पहुंच रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दो सौ लोगों को कार्ड बांट दिये. अब किसे मना करें. रिश्तेदारों को मना नहीं किया जा सकता. इससे रिश्तेदारी पर असर पड़ता है. भाग दौड़ में लगे हैं. बेटी की शादी कर रहे शंकर लाल गुप्ता ने बताया कि दो दिन बाद बेटी की शादी है. ऐसे में कलेक्ट्रेट के चक्कर लगायें या बेटी की शादी की तैयारी करें. बहुत परेशानी हो रही है.

अलीगढ़: कोरोना संक्रमण के चलते शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने का नियम लागू होते ही शादी वाले घरों के लोग कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे है. सोमवार को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में शादी की अनुमति लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी. सरकार के निर्णय के अनुसार सभी लोगों को अनिवार्य रूप से शादी की अनुमति लेने का नियम है. सुबह से लेकर दोपहर तक मजिस्ट्रेट के यहां आवेदकों की भीड़ लगी रही. 600 से अधिक लोगों को अनुमति दी गई. हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी का किसी भी मजिस्ट्रेट के यहां पालन कराते नहीं देखा गया.

नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने का नियम.

थाना प्रभारी शादियों पर रखेंगे नजर
शादी समारोह के लिए अब तक अनुमति लेने के लिए पुलिस थाना और चौकी की रिपोर्ट ही लगती थी. लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है. मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है. इलाके में शादी समारोह पर थाना प्रभारी को कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

शादी समारोह की नई गाइडलाइन जारी
शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं. वहीं शादी में बैंड-बाजा और डीजे पर रोक है. समारोह में बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. मैरिज हॉल क्षमता अगर 100 लोगों की है तो वहां आयोजित कार्यक्रम में 50 लोग ही हिस्सा लेंगे.

धारा 144 के तहत की जाएगी कार्रवाई
गाइडलाइन के मुताबिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं अगर घर में शादी है तो जिला प्रशासन की अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी की जानकारी देनी होगी. साथ ही शादी समारोह में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करने की मनाही है.

कन्टेनमेंट जोन में शादी की अनुमति निरस्त समझी जाएगी
यही नहीं शादी में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और फेस कवर का उपयोग करना है. आयोजन स्थल को सैनिटाइज कराने का काम आवेदनकर्ता का होगा. यह भी शर्त है कि विवाह के दिन यदि विवाह स्थल हाट स्पाट व कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो अनुमति निरस्त समझी जाएगी.

दो दिन बाद शादी और पिता लगा रहे कलेक्ट्रेट के चक्कर
कलेक्ट्रेट में शादी की परमिशन को लेकर लोग परेशान दिखे. लोग चार से पांच घंटे तक मजिस्ट्रेट के यहां जूझते दिखे. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया. कलेक्ट्रेट पहुंच रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दो सौ लोगों को कार्ड बांट दिये. अब किसे मना करें. रिश्तेदारों को मना नहीं किया जा सकता. इससे रिश्तेदारी पर असर पड़ता है. भाग दौड़ में लगे हैं. बेटी की शादी कर रहे शंकर लाल गुप्ता ने बताया कि दो दिन बाद बेटी की शादी है. ऐसे में कलेक्ट्रेट के चक्कर लगायें या बेटी की शादी की तैयारी करें. बहुत परेशानी हो रही है.

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