आगरा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ताज ट्रिपेजियम जोन से ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. इसके चलते जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि वाहन मालिक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ट्रांसफर करा लें अन्यथा वाहनों को जब्त करके उनकी नीलामी की जाएगी.
खटारा वाहन बढ़ा रहे प्रदूषण
- ताज ट्रिपेजियम जोन से प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को आगरा की सड़कों से हटाने के निर्देश दिए हैं.
- प्रशासन का कहना है कि ये खटारा वाहन ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ा रहे हैं और इन वाहनों से हादसे भी बढ़ रहे हैं.
- इसके चलते प्रशासन ने 67500 वाहनों को चिन्हित किया है जो 15 साल पुराने हैं.
- इन वाहन के मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी कर कहा गया है कि वे वाहनों को ट्रांसफर करा लें अन्यथा वाहनों को जब्त करके उनकी नीलामी की जाएगी.
एनजीटी ने टीटीजेड से 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में परिवहन विभाग की ओर से लगातर कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है. आरटीओ विभाग को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं.
- केपी सिंह, एडीएम सिटी
15 साल से पुराने 67500 से ज्यादा दोपहिया, कार, बस और अन्य सवारी वाहन के मालिकों को नोटिस दिया गया है. वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे या तो अपनी गाड़ी की आरसी निरस्त करा लें, या फिर उसे ट्रांसफर करा लें. नहीं तो वाहन को जब्त करके उसकी कबाड़ में नीलामी की जाएगी. नोटिस के बाद करीब 10% लोग ऐसे हैं, जो अपना पंजीकरण निरस्त करा रहे हैं वहीं तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने वाहनों को दूसरे जिलों में ट्रांसफर करा रहे हैं.
-धीरेंद्र कुमार सिंह, आरटीओ