आगरा: इटावा के भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को अगस्त में स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. इसमें अभियोजन की ओर से जिला जज की आदालत में बहस की गई. दोनों पक्ष की बहस पूरी हो गई है. अब 12 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा. जबकि, पिछली तारीख की सुनवाई में सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा ने अपनी बहस पूरी कर दी थी.
गौरतलब है कि स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में 5 अगस्त 2023 को भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ भाजपा सांसद ने 7 अगस्त 2023 को जिला जज की अदालत में अपील की थी. जिला जज की अदालत ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील को स्वीकार करते हुए सुनवाई की. जिला जज की अदालत ने डॉ. रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी. उन्होंने इस अपील की सुनवाई न होने तक स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था.
इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर 2011 का है. जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. रामशंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था. इसमें जमकर बवाल और मारपीट हुई थी. टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर तब थाना हरीपर्वत में सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था. जिस पर इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर 5 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया.
आगरा की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को 12 साल पुराने केस में आरोपी मानते हुए सजा सुनाई थी. कोर्ट ने भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 दंगा और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत सांसद को दोषी माना. इसके बाद दो साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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