आगरा : जनपद में आगामी 19 मई को होने वाले उपचुनावों में प्रशासन स्याही का विशेष ख्याल रख रहा है. मतदान हो चुकने के बाद वोट डाल चुके लोगों की उंगली में अभी भी स्याही का निशान लगा है. इस पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं के दूसरे हाथ की उंगली में निशान लगाने का आदेश जारी किया है. साथ ही, सीधी उंगली में निशान लगा होने पर भी उन्हें वोट देने में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी.
- आगरा की उत्तरी विधानसभा से विधायक जगन प्रसाद गर्ग के 10 अप्रैल को आकस्मिक निधन के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी. आगामी 19 मई को यहां मतदान होना है.
- मतदाताओं ने अभी 18 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया है. चुनाव में मतदाताओं को जो स्याही लगाई जाती है, वह काफी समय तक नहीं मिटती है. ऐसे में यहां उपचुनाव में लोगों को यह डर सता रहा था कि उनकी उंगली में निशान होने पर उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने में परेशानी न हो.
जो मतदाता मतदान का प्रयोग करने जाएंगे, उनकी सीधी उंगली में निशान लगाए जाएंगे. इस दौरान उनके हाथ की उंगली पर लगे निशान को देखकर पीठासीन अधिकारी वोट दिया हुआ नहीं मानेंगे. इसके लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
-केपी सिंह, एडीएम सिटी, आगरा