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इटावा एडीएम जय प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी - contempt notice by Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय प्रकाश अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व इटावा को अवमानना नोटिस जारी किया है. याचिका की सुनवाई 4 अगस्त को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 5, 2022, 10:58 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय प्रकाश अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व इटावा को अवमानना नोटिस जारी किया है. याचिका की सुनवाई 4 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश सिंह भदौरिया व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बहस की है.

कोर्ट ने संतोष कुमार शिवहरे व याची के बीच संपत्ति विवाद की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने तीसरे पक्ष द्वारा जमीन बेचने पर रोक लगा दी है. विपक्षी संतोष कुमार शिवहरे ने एड एम के समक्ष अर्जी दी थी. इस पर संपत्ति जब्त कर ली गई. 30 जून 22 को याची के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई.

यह भी पढे़ं:कोर्ट के आदेश का पालन न करने का मामला : हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के खिलाफ जारी किया वारंट

विपक्षी संतोष कुमार शिवहरे ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे कानूनी समझ नहीं है. गलती से एडीएम को अर्जी दे दी. इसके बाद कोर्ट ने एडीएम से जानकारी मांगी, लेकिन सूचना भेजें जाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गई. सरकारी वकील ने बताया कि पत्र भेजा गया है. इसपर कोर्ट ने एडीएम जय प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय प्रकाश अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व इटावा को अवमानना नोटिस जारी किया है. याचिका की सुनवाई 4 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश सिंह भदौरिया व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बहस की है.

कोर्ट ने संतोष कुमार शिवहरे व याची के बीच संपत्ति विवाद की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने तीसरे पक्ष द्वारा जमीन बेचने पर रोक लगा दी है. विपक्षी संतोष कुमार शिवहरे ने एड एम के समक्ष अर्जी दी थी. इस पर संपत्ति जब्त कर ली गई. 30 जून 22 को याची के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई.

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विपक्षी संतोष कुमार शिवहरे ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे कानूनी समझ नहीं है. गलती से एडीएम को अर्जी दे दी. इसके बाद कोर्ट ने एडीएम से जानकारी मांगी, लेकिन सूचना भेजें जाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गई. सरकारी वकील ने बताया कि पत्र भेजा गया है. इसपर कोर्ट ने एडीएम जय प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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