प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर जिला जेल में कैद पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को नोटिस जारी की. कोर्ट ने सीतापुर जेल अधीक्षक को नोटिस तामील कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आजम खां से पूछा है कि वो अपना वकील रखेंगे या कोर्ट उनका पक्ष रखने के लिए न्यायमित्र अधिवक्ता नियुक्त करें.
अर्जियों की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. कई केसों में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग में राज्य सरकार की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है. यह आदेश (Allahabad High Court Order) न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने बुधवार को दिया.
अदालत ने कहा कि केस पत्रावली से स्पष्ट है कि आजम खां को जारी नोटिस उन्हें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई वकील नहीं रखा गया है. अपर शासकीय अधिवक्ता अभिजीत मुखर्जी ने बताया कि आजम खां जेल में बंद हैं. इस पर अदालत ने सीतापुर जेल अधीक्षक के मार्फत नोटिस भेजी है.
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दूसरी तरफ आजम खां की दो याचिकाओं पर उनकी तरफ से वकील के हाजिर न होने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई. अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. इसी तरह आजम खां के बेटे अदीब आजम की भी याचिका की सुनवाई की तिथि 23 फरवरी तय की गई है.
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