प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बलिया की सदर तहसील में दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी. अदालत ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता याची के प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में आदेश पारित करें. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने आलोक कुमार ओझा व छह अन्य की याचिका पर दिया.
याचियों के अधिवक्ता संजीव सिंह ने तर्क दिया कि उनकी दुकान ग्राम फेफना, पोस्ट कोपाचिट सरकी, तहसील सदर, बलिया में प्लॉट संख्या 499 पर स्थित है. दुकानों को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है.
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याचियों ने 6 जून को डीएम के सम्मुख आपत्ति भी दर्ज की, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया. कोर्ट ने याचियों को भी आदेश दिया कि वो ध्वस्तीकरण के संबंध में एक प्रत्यावेदन अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिस पर उनको विचार करना होगा.
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