अलीगढ़: सरकार की तरफ से एडवाइज जारी होने के बाद अनलॉक-1.0 में होटल और रेस्टोरेंट्स को खोला गया है. जिला प्रशासन की इसके लिए दोपहर 12:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक समय निर्धारित किया है. साथ ही शाम 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है. लेकिन होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा को अव्यवहारिक बताया है.
होटल और रेस्टोरेंट के मालिक परेशान
लॉकडाउन के बाद सरकार की एडवाइजर जारी होते ही सोमवार से शहर के होटल और रेस्टोरेंट धीरे-धीरे खुलने लगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा होटल -रेस्टोरेंट खोलने के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. होटल और रेस्टोरेंट संचालक समय की पाबंदी को लेकर जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी है. होटल संचालकों के अनुसार जो जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय तय किया गया है उस समय ग्राहक अपने व्यापार करने में या घर मे होते हैं, जिस समय ग्राहकों के आने का समय होता है उस समय होटल और रेस्टोरेंट बंद करने का समय निर्धारित है. इससे व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ेगा.
होलट में बच्चों और बुजुर्गों का आना मना
थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित होटल संचालक अरविंद मिश्रा ने बताया जो भी गेस्ट आएंगे उनका तापमान चेक किया जाएगा. उनके हाथों में सैनिटाइज कराएंगे और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनके लिए एक्स्ट्रा मास्क की व्यवस्था की जाएगी, जो लोग 75 साल से ऊपर हैं या 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनकी इम्युनिटी कोरोना के लिए सेफ नहीं है, तो उनका होटलों में आने पर प्रतिबंध रहेगा. एडवाइजरी में समय सीमा 12 बजे से शाम 7 बजे तक होटल खोलने के लिए कहा गया है. इस पर होटल संचालक ने कहा कि ये समय होटल व्यापारियों के हित में नहीं है, जिस समय लोग अपने काम पर होंगे वहीं समय हमें होटल खोलने के लिए कहा गया है, तो व्यापार होने के कोई आसार होटल-रेस्टोरेंट में नहीं है.