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सहारनपुर: परीक्षा और त्यौहारों को लेकर जनपद में धारा-144 लागू

जनपद में त्यौवहार व परीक्षाओं को देखते हुये सुरक्षा के मद्देनजर धारा-144 लागू की गयी. प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की घटना से सतर्क रहने को लेकर कड़े किए इंतजाम किये है.

सहारनपुर में धारा-144 लागू.
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Published : Feb 1, 2019, 11:30 PM IST

सहारनपुर: जनपद में त्यौवहार व परीक्षाओं को देखते हुये सुरक्षा के मद्देनजर धारा-144,लागू की गयी. प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की घटना से सतर्क रहने को लेकर कड़े किए इंतजाम किये है ताकि असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई हरकत ना कर सके.

सहारनपुर में धारा-144 लागू.

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आने वाले त्यौवहार बसंत पंचमी, होली, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिन सहित अन्य तरह के आयोजनों को लेकर जनपद में धारा 144 लागू की गयी है, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जायेे. हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षाओं व विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन या प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रम व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्व अप्रिय घटना घटित किये जाने की साजिश की जा सकती है. जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना का खतरा बना रहता है इसको लेकर जनपद में धारा 144 जनहित में लागू की गई है.

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे. ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. साथ ही जनपद में किसी भी गांव में अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, व रैली आदि आयोजित नहीं कर सकेगा.

सहारनपुर: जनपद में त्यौवहार व परीक्षाओं को देखते हुये सुरक्षा के मद्देनजर धारा-144,लागू की गयी. प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की घटना से सतर्क रहने को लेकर कड़े किए इंतजाम किये है ताकि असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई हरकत ना कर सके.

सहारनपुर में धारा-144 लागू.

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आने वाले त्यौवहार बसंत पंचमी, होली, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिन सहित अन्य तरह के आयोजनों को लेकर जनपद में धारा 144 लागू की गयी है, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जायेे. हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षाओं व विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन या प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रम व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्व अप्रिय घटना घटित किये जाने की साजिश की जा सकती है. जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना का खतरा बना रहता है इसको लेकर जनपद में धारा 144 जनहित में लागू की गई है.

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे. ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. साथ ही जनपद में किसी भी गांव में अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, व रैली आदि आयोजित नहीं कर सकेगा.

Intro:त्यौहार व परीक्षाओं की सुरक्षा के मद्देनजर जिले में लागू की गई धारा 144, प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की घटना को लेकर कड़े किए इंतजाम, ताकि असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई हरकत ना कर सके इसलिए हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा सहित त्यौहारों को लेकर धारा 144 जनपद में लागू की गई है


Body:सहारनपुर जनपद में आने वाले त्यौहार बसंत पंचमी, होली, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिन सहित अन्य तरह के आयोजनों को लेकर जनपद में धारा 144 लागू की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जाए और किसी भी तरह की कोई हरकत इनके द्वारा ना हो जिसको लेकर जनपद में यह धारा लागू की गई है, धारा 144 जनपद में 23 मार्च तक प्रभावी रहेगी, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षाओं व विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन या प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रम व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना घटित किए जाने की साजिश की जा सकती है जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना का खतरा बना रहता है जिसको लेकर जनपद में धारा 144 जनहित में लागू की गई है, जिसको लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे, साथ ही जनपद में किसी भी गांव में अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो, कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, व रैली आदि आयोजित नहीं करेगा


Conclusion:जनपद में धारा 144 को लेकर अपर जिलाधिकारी एस के दुबे ने बताया की जनपद सहारनपुर में धारा 144 लागू की गई है जो 23 मार्च तक प्रभावी रहेगी, जनपद में संत रविदास जयंती, हाई स्कूल व इंटरमीडिट बोर्ड की परीक्षाएं एवं अन्य कार्यक्रमों को दृष्टिगत करते हुए धारा 144 लागू की गई है

बाइट - एसके दूबे (अपर जिलाधिकारी)

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SAHARANPUR
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