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सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामला, आज दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर आज सुनवाई (gyanvapi mosque case in supreme court) होगी.

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामला
gyanvapi mosque case in supreme court
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Published : Nov 11, 2022, 10:33 AM IST

दिल्ली/वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' के संरक्षण की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई (varanasi gyanvapi mosque case) करेगी. मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी.

हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिवलिंग' मिला है, उसे सुरक्षित रखा जाए.

इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करें. समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस (gyanvapi mosque case in supreme court) दायर नहीं किया जा सकता.

वाराणसी जिला अदालत में भी होगी सुनवाई: ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष हर वर्ष उर्स का आयोजन करता है और इसे लेकर कोर्ट से मांग की गई है. जिस पर अदालत आज दोपहर में सुनवाई करेगी. इसके अलावा वाराणसी जिला न्यायालय में इस मामले में पुनः कमीशन कार्रवाई की मांग को लेकर वादी पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में फिर से दीवार हटाकर जांच करने और कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रेषित करने की मांग की गई है. इसके पहले मई में यह कार्रवाई हो चुकी है, इस स्थान पर दीवार और कूड़ा और कचरा होने की वजह से यहां कार्यवाही नहीं हो पाई थी. जिसे लेकर पुनः मांग की गई है.

इस मामले में वादी पक्ष की तरफ से पिछले दिनों ही कोर्ट के सामने कमीशन कार्रवाई को लेकर अपील की गई थी, लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने इस पर कोर्ट के आदेश के बाद भी आपत्ति दाखिल नहीं की थी जिस पर प्रतिवादी पक्ष पर कोर्ट ने 100 रुपये का हर्जाना भी लगाया था.

जिला न्यायालय के अलावा वाराणसी सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भी मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य चार वादियों की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई होगी. जिसमें होता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत अन्य ने राज्य सरकार अंजुमन इंतजामियां, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पक्षकार बनाया है और कोर्ट से यह गुजारिश की गई है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मजार और अन्य मजारों पर चादर चढ़ाने फातिया पढ़ने और वार्षिक उत्सव का आयोजन करने का अधिकार उनसे न छीना जाए. इस प्रकरण पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें- होमगार्ड को कराना था स्टोन का ऑपरेशन, डॉक्टर ने निकाल ली किडनी

दिल्ली/वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले 'शिवलिंग' के संरक्षण की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई (varanasi gyanvapi mosque case) करेगी. मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी.

हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिवलिंग' मिला है, उसे सुरक्षित रखा जाए.

इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करें. समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस (gyanvapi mosque case in supreme court) दायर नहीं किया जा सकता.

वाराणसी जिला अदालत में भी होगी सुनवाई: ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष हर वर्ष उर्स का आयोजन करता है और इसे लेकर कोर्ट से मांग की गई है. जिस पर अदालत आज दोपहर में सुनवाई करेगी. इसके अलावा वाराणसी जिला न्यायालय में इस मामले में पुनः कमीशन कार्रवाई की मांग को लेकर वादी पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में फिर से दीवार हटाकर जांच करने और कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रेषित करने की मांग की गई है. इसके पहले मई में यह कार्रवाई हो चुकी है, इस स्थान पर दीवार और कूड़ा और कचरा होने की वजह से यहां कार्यवाही नहीं हो पाई थी. जिसे लेकर पुनः मांग की गई है.

इस मामले में वादी पक्ष की तरफ से पिछले दिनों ही कोर्ट के सामने कमीशन कार्रवाई को लेकर अपील की गई थी, लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने इस पर कोर्ट के आदेश के बाद भी आपत्ति दाखिल नहीं की थी जिस पर प्रतिवादी पक्ष पर कोर्ट ने 100 रुपये का हर्जाना भी लगाया था.

जिला न्यायालय के अलावा वाराणसी सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भी मुख्तार अहमद अंसारी और अन्य चार वादियों की तरफ से दाखिल वाद पर सुनवाई होगी. जिसमें होता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत अन्य ने राज्य सरकार अंजुमन इंतजामियां, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पक्षकार बनाया है और कोर्ट से यह गुजारिश की गई है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मजार और अन्य मजारों पर चादर चढ़ाने फातिया पढ़ने और वार्षिक उत्सव का आयोजन करने का अधिकार उनसे न छीना जाए. इस प्रकरण पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा.

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