रामपुर : सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से मौजूदा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट से जुड़ा हुआ है. जहां जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़े जाने के मामले में जिला जज की कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन ने गेट को तोड़ने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत प्रशासन ने 15 दिन की मोहलत देते हुए यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं सपा सांसद आजम खां के आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया है. नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के भीतर गेट को हटा लिया जाए. इसके बाद प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा.
भाजपा नेता ने की थी शिकायत
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट की शिकायत की थी कि यह गेट सरकारी जगह में बना हुआ है. इस गेट के अंदर जो मार्ग बना हुआ है, वह पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है. उनकी इस शिकायत के आधार पर उप जिलाधिकारी ने उनकी शिकायत को सही करार देते हुए गेट को तोड़े जाने के आदेश दिया था. उसके बाद सांसद आजम खान ने जिला जज के यहां अपील की थी. जिसमें आजम खान की अपील को डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज कर दिया और 2 साल पहले के उप जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए अपना फैसला सुनाया है.
मामला करीब दो साल से विलंबित
जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को तोड़े जाने का मामला करीब दो साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था. दो दिन पहले जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसडीएम द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को बहाल रखते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को अवैध करार दिया था. साथ ही पूर्व में एसडीएम द्वारा दिए गए गेट को तोड़े जाने के आदेश को बहाल रखा था. कोर्ट का आदेश अब प्रशासन को मिल गया है.
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कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अमल शुरू कर दिया है. इसके तहत अब प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर और जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां की गैर मौजूदगी के चलते उनके मकान पर देर रात पुलिस ने एक नोटिस चस्पा कर दिया है. नोटिस में गेट हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है.