मुंबई : दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए कोर्ट) ने मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. बता दें कि, विशेष अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन जांच मामले में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत बृहस्पतिवार को सात मार्च तक बढ़ा दी थी.
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Dawood Ibrahim money laundering case | Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik has been sent to 14-day judicial custody by Special PMLA court in Mumbai.
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">Dawood Ibrahim money laundering case | Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik has been sent to 14-day judicial custody by Special PMLA court in Mumbai.
— ANI (@ANI) March 7, 2022Dawood Ibrahim money laundering case | Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik has been sent to 14-day judicial custody by Special PMLA court in Mumbai.
— ANI (@ANI) March 7, 2022
मलिक को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी के कार्यालय में लगभग पांच घंटे तक चली पूछताछ के बाद गत 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. उनकी शुरुआती हिरासत अवधि खत्म होने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था. उसकी और हिरासत का अनुरेध करते हुए, ईडी ने अदालत को बताया कि मलिक ने उपनगरीय कुर्ला में एक अन्य संपत्ति पर कथित रूप से अवैध रूप से कब्जा कर लिया था.
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ईडी का मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है. एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी.